25 दिन बाद ही होगी सिलेंडर बुकिंग, पाइपलाइन गैस पर सरकार का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स(LPG) में यह दावा किया जा रहा था कि अब दूसरा गैस सिलेंडर 35 या 45 दिनों के बाद ही बुक होगा। सरकार(Government) ने इन खबरों को पूरी तरह से ‘भ्रामक’ और ‘झूठ’ बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल शहरों में डिलीवरी(Delivery) के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करने का पुराना नियम ही लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह लॉक-इन पीरियड 45 दिन का रखा गया है।
PNG कनेक्शन वालों के लिए बदल गए नियम
सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब जिन घरों में PNG कनेक्शन लग चुका है, वे लोग LPG सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के मुताबिक, PNG यूजर्स को अपना पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसे उपभोक्ता न तो नया LPG कनेक्शन ले सकेंगे और न ही पुराने सिलेंडर की रीफिलिंग करा पाएंगे। यह कदम घरेलू गैस की बर्बादी रोकने और सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।
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पाइपलाइन विस्तार के लिए ‘अनिवार्य वस्तु अधिनियम’
देशभर में गैस पाइपलाइन के काम को रफ्तार देने के लिए सरकार ने ‘अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत नया आदेश जारी किया है। अब हाउसिंग सोसायटियों (RWA) की मनमानी नहीं चलेगी; पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगने पर उन्हें 3 दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी। यदि कोई विभाग तय समय (छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन) में मंजूरी नहीं देता है, तो उसे ‘डीम्ड क्लियरेंस’ मानकर काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे रिहायशी इलाकों तक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से पहुँचेगा।
क्या PNG कनेक्शन लगवाने के तुरंत बाद मुझे अपना पुराना सिलेंडर जमा करना होगा?
नहीं, पाइपलाइन एक्टिव होने और विभाग से नोटिस मिलने के बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। इस अवधि के भीतर आपको अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी विभाग ने पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी समय पर नहीं दी तो क्या होगा?
नए नियमों के अनुसार, यदि सरकारी विभाग तय समय-सीमा (छोटे काम के लिए 10 दिन और बड़े काम के लिए 60 दिन) में जवाब नहीं देता, तो उसे ‘ऑटोमैटिक मंजूरी’ मान लिया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा।
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