इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari)को हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 31 मई 2025 को एमपी/एमएलए (MP MLA) कोर्ट द्वारा दी गई दो साल की सजा को स्थगित कर दिया। इस फैसले से अब्बास की विधायकी बहाल होगी और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अब्बास के वकीलों और अपर महाधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद दिया।
मामला 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब अब्बास पर मऊ के पहाड़पुरा में एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इसके बाद अब्बास ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें सजा और दोषसिद्धि पर रोक की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा को स्थगित करने का आदेश दिया।
अब्बास अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और मऊ सदर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनकी विधायकी रद्द होने से मऊ में उपचुनाव की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। अब्बास की विधायकी बहाल होने से क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। यह फैसला उनके समर्थकों के लिए राहत की खबर है, जबकि विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। कोर्ट का यह आदेश अब्बास के राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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