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Breaking News: Air Travel: हवाई यात्रा: 48 घंटे तक मिलेगी फ्री कैंसिलेशन की सुविधा

Dhanarekha
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Breaking News: Air Travel: हवाई यात्रा: 48 घंटे तक मिलेगी फ्री कैंसिलेशन की सुविधा

DGCA ला रहा है नए नियम

नई दिल्ली: डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) जल्द ही हवाई यात्रियों(Air Travel) के लिए नए और महत्वपूर्ण नियम ला सकता है, जिसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया है और 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इन नियमों का मुख्य आकर्षण 48 घंटे का ‘लुक-इन’ पीरियड है। इसका अर्थ है कि टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द या बदल सकते हैं। इसके अलावा, नाम में कोई गलती होने पर 24 घंटे के अंदर मुफ्त सुधार किया जा सकता है, और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी एयरलाइन को रिफंड देना पड़ सकता है

रिफंड और संशोधन की नई प्रक्रिया

नए नियमों के तहत, टिकट चाहे सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, या किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, रिफंड की जिम्मेदारी पूरी तरह से एयरलाइन की होगी। एयरलाइन को यह रिफंड 21 वर्किंग दिनों के भीतर देना होगा। टिकट में बदलाव करने पर, यात्री को केवल नए फ्लाइट का किराया अंतर (Fare Difference) देना होगा, अन्य कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालाँकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब डोमेस्टिक फ्लाइट की डिपार्चर डेट बुकिंग से कम से कम 5 दिन दूर हो, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 15 दिन दूर हो।

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नए नियमों का महत्व और प्रभाव

वर्तमान में, भारत में 48 घंटे का कोई स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड नहीं है और एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के अनुसार कैंसिलेशन फीस लगाती हैं, जिससे यात्रियों(Air Travel) को धीमी रिफंड प्रक्रिया और असुविधा का सामना करना पड़ता है। DGCA का यह प्रस्ताव इन समस्याओं को हल करने और यात्रियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बदलाव ग्राहकों को सशक्त करेगा और विश्वास बढ़ाएगा, हालाँकि कुछ एयरलाइंस को लगता है कि इससे उनके राजस्व पर असर पड़ सकता है। यह नियम अमेरिका और यूरोप के 24 घंटे के फ्री कैंसिलेशन मॉडल से प्रेरित प्रतीत होता है।

DGCA के नए ड्राफ्ट नियमों के तहत रिफंड की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होगी और इसे कितने समय में पूरा करना होगा?

नए नियमों के तहत, रिफंड की मुख्य जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, भले ही टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक किया गया हो। एयरलाइन को यह रिफंड 21 वर्किंग दिनों के भीतर देना होगा।

टिकट संशोधन के संबंध में नया नियम क्या है और इस सुविधा का लाभ लेने के लिए फ्लाइट की डिपार्चर डेट कितने दिन दूर होनी चाहिए?

टिकट संशोधन करने पर यात्री(Air Travel) से केवल नए फ्लाइट का किराया अंतर लिया जाएगा। यह सुविधा तभी मिलेगी जब घरेलू उड़ान की डिपार्चर डेट बुकिंग से कम से कम 5 दिन दूर हो, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन दूर हो।

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