35 दिन वाली खबर महज अफवाह
नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन(LPG) किया है जिनमें दावा किया गया था कि अब दूसरा सिलेंडर 35 या 45 दिन बाद बुक होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि शहरों में सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही अगली रिफिल बुकिंग की जा सकेगी। उज्ज्वला योजना (PMUY) और गैर-उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहकों को घबराहट में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है।
कॉमर्शियल सप्लाई और समुद्री मार्ग की स्थिति
घरेलू सिलेंडर के मुकाबले 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर दबाव अधिक है, जिसे देखते हुए केंद्र ने राज्यों के कोटे में 20% की अतिरिक्त(Excessive) बढ़ोतरी की है। साथ ही, हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही ‘वॉर टैक्स’ की खबरों को भी सरकार ने निराधार बताया है। दो बड़े गैस टैंकर, ‘पाइन गैस’ और ‘जग वसंत’, लगभग 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर भारतीय बंदरगाहों (न्यू मंगलुरु और कांडला) के लिए रवाना हो चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में किल्लत कम होगी।
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PNG यूजर्स के लिए सख्त निर्देश और सुरक्षा
सरकार ने नया नियम लागू किया है कि जिन घरों में PNG (पाइप गैस) कनेक्शन है, वे अब LPG सिलेंडर नहीं रख सकेंगे। इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है और ऐसे उपभोक्ताओं को अपना सिलेंडर सरेंडर करना होगा। वहीं, खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले 24 घंटों में उस क्षेत्र से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जो राहत की बात है।
शहर और गांव में रहने वाले लोग कितने दिनों के अंतराल पर दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं?
सरकारी नियमों के अनुसार, शहरों में रहने वाले उपभोक्ता सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता 45 दिन बाद ही दूसरी रिफिल बुक करा सकते हैं।
क्या पाइप गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले लोग अभी भी LPG सिलेंडर रख सकते हैं?
नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय के 14 मार्च के आदेश के अनुसार PNG यूजर्स के लिए LPG सिलेंडर रखना अब गैर-कानूनी है। उन्हें अपना सिलेंडर सरेंडर करना होगा और वे रिफिलिंग नहीं करा पाएंगे।
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