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Breaking News: PAN: पैन-आधार लिंक करने की अंतिम चेतावनी

Dhanarekha
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Breaking News: PAN: पैन-आधार लिंक करने की अंतिम चेतावनी

31 दिसंबर 2025 तक करें, नहीं तो पैन होगा डीएक्टिवेट

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पैन (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। टैक्स एक्सपर्ट सीए आनंद जैन के अनुसार, जो नागरिक इस समय सीमा तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट (निष्क्रिय) हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने पर कई गंभीर वित्तीय परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल न कर पाना, रिफंड न मिलना, और सैलरी या SIP जैसे निवेश में समस्याओं का सामना करना। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके पैन बनवाया था, उन्हें यह लिंकिंग हर हाल में पूरी करनी होगी

आधार-पैन लिंकिंग की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

लिंकिंग प्रक्रिया इनकम टैक्स की वेबसाइट पर शुरू होती है, जहाँ ‘आधार लिंक’ के विकल्प पर क्लिक करना होता है। प्रक्रिया में सबसे पहले पैन और आधार नंबर को वैलिडेट किया जाता है। इसके बाद, NSDL की वेबसाइट पर CHALLAN NO./ITNS 280 के माध्यम से ₹1,000 का शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा करते समय ‘टैक्स एप्लीकेबल’ में (0021) Income Tax (Other than Companies) और ‘टाइप ऑफ पेमेंट’ में (1,000) Other Receipts चुनना अनिवार्य है। पेमेंट सफलतापूर्वक होने के 4-5 दिन बाद, दोबारा इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर पैन और आधार को वैलिडेट करके, आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP द्वारा लिंकिंग रिक्वेस्ट UIDAI को भेजी जाती है।

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निष्क्रिय पैन के उपयोग पर जुर्माना और कानूनी प्रावधान

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आपका पैन(PAN) निष्क्रिय हो चुका है और आप उसका उपयोग बैंक लेन-देन या किसी अन्य जगह करते हैं, तो इसे कानून के तहत पैन नहीं देने के समान माना जाएगा। ऐसे में, आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत ₹10,000 का भारी जुर्माना लग सकता है। यह इसलिए है क्योंकि एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर वैध पैन दिखाना अनिवार्य है। इसलिए, किसी भी प्रकार के जुर्माने और वित्तीय रुकावटों से बचने के लिए समय पर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पैन डीएक्टिवेट होने के बाद उसे वित्तीय लेन-देन में उपयोग करने पर क्या दंड (पेनल्टी) लग सकता है?

यदि आपका पैन(PAN) निष्क्रिय हो चुका है और आप उसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपके ऊपर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया के दौरान ₹1,000 का शुल्क जमा करते समय ‘टाइप ऑफ पेमेंट’ में कौन सा विकल्प चुनना आवश्यक है?

₹1,000 का शुल्क जमा करते समय NSDL की वेबसाइट पर ‘टाइप ऑफ पेमेंट’ में (1,000) Other Receipts विकल्प चुनना आवश्यक है।

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