America में 30 दिन से ज्यादा रुकने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

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America में 30 दिन से ज्यादा रहना है तो जरूरी है रजिस्ट्रेशन, नहीं तो जेल का खतरा

America ट्रंप सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। अब यदि कोई भी विदेशी नागरिक In America 30 दिन से अधिक रुकता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है। यह नया नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जो वीजा पर America जाते हैं और निर्धारित समय से अधिक रुकते हैं।

नया नियम क्यों लाया गया?

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि कई विदेशी नागरिक America में आकर तय समय से ज्यादा रुकते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जिससे सरकार को उनके मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती। इससे न सिर्फ सुरक्षा में खतरा होता है बल्कि इमिग्रेशन सिस्टम पर भी दबाव बढ़ता है।

किन्हें करना होगा रजिस्ट्रेशन?

  • सभी विदेशी नागरिक जो 30 दिन से अधिक America में रहना चाहते हैं।
  • टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा या अन्य किसी भी वीजा पर आने वाले लोग।
  • ट्रांजिट वीजा पर आने वालों को यह नियम लागू नहीं होगा यदि वे 30 दिन से कम रुकते हैं।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

  1. USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. पासपोर्ट, वीजा और यात्रा की जानकारी अपलोड करें।
  3. एक छोटा सा इंटरव्यू भी हो सकता है या फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।
  4. आवेदन के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे भविष्य में दिखाना होगा।

नियम तोड़ने पर सजा

अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के America में 30 दिन से ज्यादा रुकता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकते हैं। बार-बार नियम तोड़ने पर डीपोर्टेशन की कार्रवाई भी हो सकती है।

भारतीयों पर असर

हर साल लाखों भारतीय America जाते हैं, खासकर टूरिज्म और एजुकेशन के लिए। इस नियम का सीधा असर उन सभी पर पड़ेगा जो लंबे समय तक America में रहना चाहते हैं। इसलिए, भारत से जाने वाले लोगों को अमेरिका की नई वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी को अच्छे से समझना होगा।

अगर आप America यात्रा की योजना बना रहे हैं और 30 दिन से अधिक वहां रुकना चाहते हैं, तो यह नया नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने से आप किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकते हैं।

digital@vaartha.com

लेखक परिचय

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