Election Commision: मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने का आदेश दिया

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चुनाव आयोग (ईसी) ने यूआईडीएआई की मदद से डुप्लिकेट ईपीआईसी को हटाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में देश भर में मतदाता सूची के नियमित अद्यतनीकरण का भी आदेश दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे मतदाता सूची को साफ करने में मदद मिलेगी, जिसमें कई मृत मतदाता हैं जो सूची में रह गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर सुधारों की एक श्रृंखला चल रही है और कुमार ने बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) तक पूरे चुनाव तंत्र को मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और मतदान केंद्रों पर एक सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के रास्ते पर लगा दिया है।

मतदान केंद्रों पर भीड़ को युक्तिसंगत बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता वोट न डाल सकें। सूत्रों ने संकेत दिया है कि सबसे दूरस्थ ग्रामीण मतदान केंद्रों को भी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। शहरी उदासीनता को दूर करने और अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में आयोजित इन बैठकों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए लंबित और उभरते मुद्दों को संबोधित करना है।

यह प्रक्रिया पूरे भारत में 31 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए और 100 से अधिक जिलों में ऐसी बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों के साथ आयोग की बातचीत में, यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा मतदाता सूची में कोई भी समावेशन या विलोपन दावों और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत अपील की प्रक्रिया द्वारा शासित होता है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध है। ऐसी अपीलों की अनुपस्थिति में, ईआरओ द्वारा तैयार की गई सूची मान्य होती है।

तदनुसार, राजनीतिक दलों के मतदान एजेंटों और बूथ एजेंटों को प्रविष्टियों में सुधार और मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्तियों और अपीलों के कानूनी ढांचे से अवगत कराया जाएगा। “राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके नियुक्त बीएलए को मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों सहित चुनावी कानूनों के अनुसार उचित प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित करने के आयोग के प्रस्ताव का राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया है।

ईसीआई ने चुनाव के संचालन से संबंधित किसी भी और सभी मामलों पर सभी राजनीतिक दलों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं और वे इन्हें 30 अप्रैल तक भेज सकते हैं। पार्टियों को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर दिल्ली में आयोग से मिलने का निमंत्रण भी दिया गया है,” ईसीआई अधिकारियों ने कहा।

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