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Supreme Court:कांचा गच्चीबौली मुद्दे पर सरकार के आचरण नाराज

Author Icon By digital@vaartha.com
Updated: April 3, 2025 • 1:48 PM
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कांचा गच्चीबौली में भूमि मुद्दे पर सरकार के आचरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को अगले आदेश तक कार्रवाई स्थगित करने का आदेश दिया। कांचा गच्चीबौली भूमि मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने आज दोपहर एक अंतरिम रिपोर्ट भेजी। न्यायमूर्ति गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय की रिपोर्ट की जांच करते हुए सरकार से सवाल किया कि वह कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकती है। यह।गंभीर मामला है. एमिकस क्यूरी ने न्यायमूर्ति गवई की पीठ के समक्ष इस मामले से संबंधित समाचार लेखों का उल्लेख किया।

राज्य सरकार के मुख्य सचिव को बनाया गया प्रतिवादी

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया है। इसमें सवाल उठाया गया कि क्या तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। भले ही यह वन क्षेत्र न हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या पेड़ों को काटने से पहले सीईसी से अनुमति ली गई थी। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में सौ एकड़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होना कोई असामान्य बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएस को उनके सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई इस महीने की 16 तारीख तक स्थगित कर दी।

इसी मुद्दे पर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसने रिपोर्ट अपराह्न 3.30 बजे तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सरकारी वकीलों ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि यह भूमि 30 वर्षों से विवादित रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह वन भूमि थी। पीठ ने हाल ही में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया।

-kancha gachhibowli land suprime court telangana

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