Telangana : कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विफल – सबिता इंद्रा रेड्डी

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सबिता इंद्रा रेड्डी
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मुख्यमंत्री पर गृह विभाग की अनदेखी का आरोप

हैदराबाद। पूर्व गृह मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabitha Indra Reddy) ने कहा कि कभी दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी कार्यकुशलता के लिए पहचान रखने वाली तेलंगाना पुलिस अब राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि जिस तेलंगाना की पुलिस व्यवस्था कभी उदाहरण मानी जाती थी, वही राज्य अब कानून व्यवस्था के मामले में अन्य राज्यों से पीछे होता जा रहा है। शनिवार को तेलंगाना भवन (Telangana Bhavan) में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों की स्थिति यह साबित करती है कि यदि कानून व्यवस्था जैसे मूल दायित्व की अनदेखी की जाए तो राज्य का पतन तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय राजनीतिक प्रताड़ना और विपक्षी नेताओं को फंसाने तक सीमित हो गया है।

तेलंगाना राज्य केवल भौगोलिक पहचान के लिए नहीं बनाया गया था

उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य केवल भौगोलिक पहचान के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि शांतिपूर्ण वातावरण, निवेश आकर्षित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य आंदोलन किया गया था। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्री नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गृह विभाग की जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब भी राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मामला सामने आता था तो लोग सीधे गृह मंत्री के पास जाते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समीक्षा बैठकों की बात करते हैं, लेकिन वहां गृह विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती दिखाई नहीं देती।

कानून सबके लिए समान होना चाहिए

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के मुख्यमंत्री गृह विभाग की कार्यप्रणाली की गंभीरता से समीक्षा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ वही कानून लागू होना चाहिए जो आम नागरिक पर लागू होता है। उन्होंने मांग की कि पीड़ित पक्ष की शिकायत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाए और केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित लड़की की उम्र 17 वर्ष है, इसलिए पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करना अनिवार्य है और उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कानून व्यवस्था क्या होती है?

समाज में शांति, सुरक्षा और नियमों का पालन बनाए रखने की प्रणाली को कानून व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत पुलिस, प्रशासन और न्यायालय मिलकर अपराध रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम करते हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से समाज में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है।

पुलिस किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है?

यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह हो, अदालत से वारंट जारी हुआ हो या वह कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाए, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। कुछ गंभीर मामलों में बिना वारंट भी गिरफ्तारी की जा सकती है। गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना जरूरी होता है।

भारत में कानून व्यवस्था क्या है?

देश में कानून व्यवस्था संविधान और विभिन्न कानूनी संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है। Supreme Court of India, उच्च न्यायालय, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाएं मिलकर इसे लागू करती हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक शांति बनाए रखना होता है।

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Ajay Kumar Shukla

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Ajay Kumar Shukla

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