नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की बेल्जियम से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भारत ने बेल्जियम सरकार को औपचारिक आश्वासन दिया है। भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय और संबंधित न्यायिक प्राधिकरणों को एक पत्र भेजा, जिसमें चोकसी को भारत में हिरासत में रखने की शर्तों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। यह आश्वासन 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार और जेल प्रशासन से किया बात चित
गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार और जेल अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर चोकसी की हिरासत के लिए सामग्री, चिकित्सा और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का खाका प्रस्तुत किया। चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो गैर-हिंसक और आर्थिक अपराधियों के लिए है। यह बैरक 20×15 फीट की है, जिसमें वेंटिलेशन, सीसीटीवी निगरानी, 24×7 चिकित्सा सुविधा, 20 बेड का जेल अस्पताल और निजी चिकित्सा की अनुमति जैसे प्रावधान हैं।
इन शर्तों के साथ भेजा जा सकता है भारत
ये आश्वासन मानवाधिकार चिंताओं, विशेष रूप से यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 3 के तहत यातना या अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए दिए गए हैं। बेल्जियम की अदालतें, विशेष रूप से एंटवर्प की चैंबर्स ऑफ इंडिक्टमेंट, इन आश्वासनों की समीक्षा करेंगी। यदि शर्तें और कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। चोकसी को अप्रैल 2025 में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था, और वह अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ इस घोटाले का मुख्य आरोपी है।
पुलिस का कहना है कि जांच और प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी है, और चोकसी की कानूनी टीम स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग कर रही है.