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UK- श्रीलंकाई मैनेजर पर 74 लाख का जुर्माना, कोर्ट का सख्त फैसला

Author Icon By Anuj Kumar
Updated: January 1, 2026 • 11:55 AM
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लंदन । दक्षिण-पूर्व लंदन के एक केएफसी फ्रैंचाइजी आउटलेट (Franchise outlet) के मैनेजर को भारतीय कर्मचारी पर नस्लीय टिप्पणी करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मैनेजर और कंपनी पर करीब 74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय कर्मचारी की शिकायत पर सुनवाई

तमिलनाडु के रहने वाले मधेश रविचंद्रन ने अपने प्रबंधक पर नस्लीय भेदभाव और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को 67,000 पाउंड (करीब 74 लाख रुपये) की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

मैनेजर पर गंभीर आरोप साबित

मीडिया रिपोर्ट (Media Report) के मुताबिक सुनवाई के दौरान रविचंद्रन ने बताया कि उनका श्रीलंकाई तमिल बॉस काजन उनके साथ लगातार भेदभाव करता था। वह उन्हें ‘गुलाम’ कहकर बुलाता था और ‘भारतीय धोखेबाज होते हैं’ जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता था।

जज ने माना नस्लीय भेदभाव

ट्रिब्यूनल के फैसले में जज पॉल एबॉट ने कहा कि रविचंद्रन के साथ उनकी भारतीय पहचान के कारण कम अनुकूल व्यवहार किया गया। उनकी छुट्टी की अर्जी भी इसी वजह से खारिज की गई, जबकि श्रीलंकाई तमिल सहकर्मियों को प्राथमिकता दी जाती थी।

कंपनी को प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने का आदेश

यह मामला केएफसी फ्रैंचाइजी चलाने वाली नेक्सस फूड्स लिमिटेड (Nexas Food Limited) के खिलाफ था। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह छह महीने के भीतर सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर भेदभाव रोकने से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करे। इसमें प्रबंधकों को शिकायतों के सही निपटारे की ट्रेनिंग भी शामिल होगी।

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कर्मचारियों के अधिकारों की अहम जीत

विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ऐसे फैसलों के जरिए कंपनियों को कर्मचारियों के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। यह मामला उन कई घटनाओं में शामिल है, जहां दक्षिण एशियाई मूल के कर्मचारियों ने नस्लीय टिप्पणी और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है।

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