प्रमुख सचिव ने जारी किया शासनादेश
गृह विभाग ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 20 फीसदी आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश पुलिस में सिपाही, पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। आदेश के अनुसार अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से आगे न बढ़े। बता दें कि 2026 के बाद के सेवा से बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती होने पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होंगे अग्निवीर
कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25 फीसद अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। वहीं 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होंगे।
यूपी पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या में होगा इजाफा
उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या में फिर इजाफा होने वाला है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 55 हजार हो जाएगी। जल्द 24 हजार पदों पर होने वाली भर्ती में भी करीब 3800 महिलाओं को खाकी पहनने करने का मौका मिलेगा। खासकर पीएसी की तीन नई महिला वाहिनियों में 2388 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा नागरिक पुलिस में भी सिपाही और उपनिरीक्षक के 20 फीसदी पदों पर महिलाओं को भर्ती होने का अवसर मिलेगा। बता दें कि प्रदेश पुलिस में वर्तमान में करीब 37 हजार महिलाएं कार्यरत हैं। इसमें से 35 हजार नागरिक पुलिस में हैं। बीते दिनों सिपाही नागरिक पुलिस की भर्ती में भी 12 हजार महिलाओं का चयन हुआ है।
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