सजा सस्पेंड कर जमानत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) की सजा को सस्पेंड करने और उन्हें जमानत देने से जुड़े मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती
नई दिल्लीः दो वकीलों ने दाखिल की याचिका- इस मामले में दो वकीलों ने (High Court) हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला गंभीर अपराध से जुड़ा होने के कारण पुनर्विचार योग्य है।
उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड करने और उन्हें ज़मानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दो महिला वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कुलदीप सेंगर की रिहाई के आदेश को गलत बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हुई है, ऐसे में इस तरह का आदेश गलत है।
सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील
उधर, सीबीआई भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द ही अपील करेगी। सीबीआई का कहना है कि पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने दी है जमानत
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ समाज के सभी तबकों में आक्रोश देखा जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने दिल्ली में इंडिया गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस उसे जबरन उठा ले गई।
पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की
इसके अलावा ही पीड़िता ने कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने राहुल गांधी के सामने अपनी तीन मांगें रखी। पहली उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक टॉप लेवल का वकील दिलाने में मदद करें। दूसरी उन्हें कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने में मदद करें और तीसरी मांग पीड़िता के पति को बेहतर नौकरी दिलाई जाए।
क्या कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (5 दिसंबर, 2024) को निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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