Maharashtra/Vasai : विवाद के बाद 4 साल के मासूम को सिर के बल पटका

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Maharashtra/Vasai : भारतीय समाज को झकझोर देने वाली एक घटना में, एक शख्स ने महज विवाद के चलते 4 साल के मासूम बच्चे को सड़क पर सिर के बल पटक दिया। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, आरोपी का बच्चे के पिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर उसने अपना आपा खो दिया और मासूम को निशाना बना लिया।

मासूम बना गुस्से का शिकार

बच्चा, जो इस विवाद से पूरी तरह अनजान था, अचानक हिंसा का शिकार बन गया। उसकी हालत को लेकर चिंता जताई जा ही हैता हूँ। घटना के बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया

Maharashtra/Vasai : वसई: क्रूरता और बदले की हद पार करने वाली एक बेहद सनसनीखेज घटना (Vasai) वसई से सामने आई है। पिता के साथ हुए एक मामूली विवाद का गुस्सा एक निर्दयी व्यक्ति ने महज चार साल के मासूम बच्चे पर निकाल दिया, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे मीरा रोड के वॉकहार्ट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

बच्चे के पिता से हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक वसई पश्चिम के अनुपम (anupam) घर संकुल सोसायटी में रहने वाले अतुल कोंढारे का उसी सोसायटी में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक संदीप पवार के साथ कुछ दिन पहले मामूली विवाद हुआ था। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे सोसायटी में बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान अतुल कोंढारे का चार साल का बेटा विघ्नेश भी बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते विघ्नेश एक रिक्शा में जाकर बैठ गया।

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शख्स ने मासूम को सड़क पर पटका

उसी समय आरोपी संदीप वहां आया और उसने बाकी बच्चों को भगा दिया। इसके बाद उसने विघ्नेश को पकड़कर उसका सिर रिक्शा के मीटर के पास लगे लोहे के एंगल पर दे मारा। फिर उसे पैरों से पकड़कर रिक्शा से जोर से खींचा और पैरों से पकड़कर हवा में उछालकर जमीन पर सिर के बल पटक दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्चे को पैरों से पकड़कर घसीटा और पहली मंजिल की सीढ़ियों तक ले जाकर वहां भी उसके साथ मारपीट की। विघ्नेश की दादी जब उसे छुड़ाने के लिए आईं तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की।

आरोपी ने कहा ‘बदला ले लिया’

यह पूरी घटना सोसायटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। आरोपी संदीप के खिलाफ वसई पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि संदीप को अपने इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है। वह सोसायटी के लोगों से निर्लज्जता से कह रहा था कि उसने बदला ले लिया है।

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Surekha Bhosle

लेखक परिचय

Surekha Bhosle

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