चुनाव आयोग के नए नियम
नई दिल्ली: चुनाव आयोग (EC) ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया में पारदर्शिता(Transparency) और समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब वोटों की गिनती के दिन, यदि पोस्टल बैलट वोटों की गिनती पूरी नहीं होती है, तो EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के वोटों की गिनती के अंतिम/सेकेंड लास्ट राउंड को रोक दिया जाएगा। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी बैलट वोटों की गिनती पूरी न हो जाए। अभी तक कई काउंटिंग सेंटरों पर ईवीएम की गिनती जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलट की गिनती पिछड़ जाती थी, भले ही यह सुबह 8:00 बजे शुरू होती थी (EVM गिनती 8:30 बजे)। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वोटों की गिनती सही ढंग से पूरी हो सके, खासकर उन सेंटरों पर जहाँ पोस्टल बैलट की संख्या अधिक होती है। इस नियम की शुरुआत बिहार से होगी।
वोटर लिस्ट में ई-वेरिफिकेशन और पारदर्शिता
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए चुनाव आयोग ने ‘ई-साइन’ फीचर नामक एक नया ई-वेरिफिकेशन (e-verification) प्रोसेस भी शुरू किया है। इस नए नियम के तहत, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने (फॉर्म 6), हटाने (फॉर्म 7), या सुधार (फॉर्म 8) के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP (वन-टाइम पासवर्ड) के माध्यम से अपनी पहचान को वेरिफाई कराना होगा। यह कदम वोटर लिस्ट के दुरुपयोग को रोकने और आवेदनकर्ता की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले, ऐसी शिकायतें थीं कि किसी और के नाम या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके फॉर्म भरे जाते थे। राहुल गांधी ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “चोरी पकड़े जाने के बाद ताला लगाना” बताया।
आलंद सीट पर गलत आवेदनों की जाँच और राजनीतिक आरोप
ई-वेरिफिकेशन की आवश्यकता का महत्व आलंद क्षेत्र के एक मामले से स्पष्ट होता है। चुनाव आयोग ने बताया कि आलंद क्षेत्र में नाम हटाने के लिए जमा किए गए कुल 6,018 फॉर्म-7 में से 5,994 आवेदन गलत पाए गए और उन्हें खारिज कर दिया गया, जबकि केवल 24 ही सही पाए गए। आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म जमा करने से नाम अपने आप नहीं हटता, हर आवेदन की जाँच की जाती है। इस बीच, राहुल गांधी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल ने चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और वोटों की अवैध चोरी की है। उन्होंने जल्द ही इस संबंध में “खुले और बंद सबूत” (जिसे उन्होंने “हाइड्रोजन बम” कहा) सार्वजनिक करने का दावा किया है।
वोटों की गिनती के नए नियम के तहत, पोस्टल बैलट की गिनती में देरी होने पर EVM काउंटिंग को किस चरण में रोका जाएगा?
पोस्टल बैलट की गिनती बाकी रहने पर EVM वोटों की गिनती के अंतिम (या सेकेंड लास्ट) राउंड को रोक दिया जाएगा। EVM के बचे हुए राउंड की गिनती तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि बैलट की गिनती पूरी न हो जाए।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने/हटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए ‘ई-साइन’ फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
‘ई-साइन’ फीचर का मुख्य उद्देश्य आवेदनकर्ता की पहचान को वेरिफाई करना है, जिसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति है, जिसका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है, और यह वोटर लिस्ट के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।
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