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GOA- क्लब अग्निकांड- बिना लाइसेंस चल रहा था गोवा का नाइट क्लब

Anuj Kumar
Anuj Kumar
GOA- क्लब अग्निकांड- बिना लाइसेंस चल रहा था गोवा का नाइट क्लब

पणजी। गोवा के अरपोरा गांव में हुए भीषण नाइट क्लब अग्निकांड (Horrific nightclub fire) को लेकर मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही और अवैध गतिविधियों की परतें खोल दी हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि जिस नाइट क्लब में 25 लोगों की जान गई, वह न केवल गैरकानूनी था, बल्कि अधिकारियों की मिलीभगत से मौत का अड्डा बन चुका था।

सॉल्ट पैन पर बना अवैध नाइट क्लब

जांच में खुलासा हुआ कि नाइट क्लब का निर्माण सॉल्ट पैन (नमक के मैदान) के बीच किया गया था। मौजूदा कानूनों और कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) नियमों के तहत ऐसी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।

खत्म हो चुका था लाइसेंस, फिर भी चलता रहा क्लब

नाइट क्लब का ट्रेड लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही समाप्त हो गया था, इसके बावजूद दिसंबर 2025 तक क्लब अवैध रूप से संचालित होता रहा। पंचायत ने न तो क्लब को सील किया और न ही अन्य संबंधित विभागों को इसकी सूचना दी।

दस्तावेजों में हेराफेरी और फर्जीवाड़ा

जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लाइसेंस के मूल दस्तावेजों में हाथ से लिखकर हाउस नंबर और ‘बार एंड नाइट क्लब’ जैसे शब्द बाद में अलग स्याही से जोड़े गए थे। आवेदन फाइल से बिल्डिंग प्लान (Building Club) और भूमि रिकॉर्ड जैसे अहम दस्तावेज गायब थे।

पांच दिन में मंजूरी, बिना मौके की जांच

जिस लाइसेंस को जारी करने में आमतौर पर महीनों लगते हैं, उसे दिसंबर 2023 में आवेदन मिलने के महज पांच दिन के भीतर मंजूरी दे दी गई। सचिव ने मौके पर जाकर ढांचे का सत्यापन तक नहीं किया।

शिकायतों की अनदेखी, कोर्ट आदेशों की अवहेलना

जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच शोर और पार्किंग को लेकर दर्जनों शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन हर बार अधिकारियों ने “सब ठीक है” लिखकर फाइल बंद कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट के नाइट पेट्रोलिंग संबंधी आदेशों की भी खुलेआम अनदेखी की गई।

बिना सुरक्षा के आतिशबाजी बनी मौत की वजह

6 दिसंबर की रात नाइट क्लब में बिना किसी अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम के आतिशबाजी कराई गई। इसी से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया।

इमरजेंसी एग्जिट नहीं, 25 लोगों की दर्दनाक मौत

क्लब में बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग लगते ही पर्यटक और स्टाफ अंदर फंस गए, जिससे 25 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

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गैर-इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में जांच

पुलिस इस मामले में गैर-इरादतन हत्या, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में जांच कर रही है। अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली निवासी नाइट क्लब के मालिक भाई सौरभ और गौरव लूथरा शामिल हैं।

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