Kerala actress assault case : केरल के एर्नाकुलम स्थित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार, 12 दिसंबर को अभिनेत्री हमला मामले में छह दोषियों को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई। मुख्य आरोपी सुनिल N.S. उर्फ़ ‘पल्सर सुनी’ भी इनमें शामिल है। यह फैसला जज हनी एम. वर्गीज़ ने सुनाया।
अदालत ने कहा कि,
“यह मामला कितना भी चर्चित क्यों न हो, सज़ा तय करते समय कोर्ट को किसी प्रकार की सनसनी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपराध की गंभीरता, आरोपी का इतिहास, बढ़ाने–घटाने वाले सभी पहलुओं को संतुलित रखते हुए ही सज़ा निर्धारित की जाती है।”
इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था, जिसमें 8वें आरोपी और मल्यालम अभिनेता दिलीप को आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि पल्सर सुनी सहित छह लोगों को दोषी ठहराया गया।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 17 फरवरी 2017 का है, जब एक (Kerala actress assault case) अभिनेत्री को कोच्चि शहर के बाहरी इलाके में चलते वाहन से कथित रूप से अपहरण कर हमला किया गया था। आरोप है कि हमले के दौरान वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए थे।
कुल 12 आरोपियों में से दो—प्रतिश चाको और राजू जोसेफ—को पहले ही discharge कर दिया गया था, जबकि एक आरोपी विष्णु सरकारी गवाह (approver) बन गया था। अन्य आरोपियों में मार्टिन एंटनी, मनिकंदन B., विजीश V.P., सलीम H. @ वडिवल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस और सनीलकुमार @ मिस्त्री सनील शामिल हैं।
विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा।
केस नंबर: SC 118/2018
केस टाइटल: State of Kerala vs Sunil N.S. @ Pulsar Suni & Others
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