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Latest Hindi News : सोनिया को राहत देने वाले जज को हटाने की मांग, लालू परिवार का रुख

Anuj Kumar
Anuj Kumar
Latest Hindi News : सोनिया को राहत देने वाले जज को हटाने की मांग, लालू परिवार का रुख

दिल्ली की एक अदालत के विशेष जज को लेकर इन दिनों राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस जज ने हाल ही में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी राहत दी थी, उसी जज को बदलने की मांग राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका खारिज

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabdi Devi) की याचिका नामंजूर कर दी। उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे मामलों को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

पक्षपात के आरोपों को अदालत ने किया खारिज

राबड़ी देवी का आरोप था कि विशेष जज उनके मामलों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी जज को बदलने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती और सुनवाई तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।

लैंड फॉर जॉब्स और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े हैं मामले

लालू परिवार के खिलाफ ये मामले लैंड फॉर जॉब्स और आईआरसीटीसी घोटाले (IRCTC SCAM) से जुड़े हैं। इनमें राबड़ी देवी के अलावा लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्य आरोपी हैं।

जांच एजेंसियों ने ट्रांसफर याचिका का किया विरोध

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने ट्रांसफर याचिका का कड़ा विरोध किया। एजेंसियों का कहना था कि यह याचिका दुर्भावना से दायर की गई है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है।

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को मिली थी राहत

इसी बीच यही विशेष जज एक अन्य अहम फैसले को लेकर भी चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को बताया कानूनन अस्थिर

अदालत का कहना था कि यह शिकायत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी एफआईआर पर आधारित नहीं है, इसलिए कानूनन टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। इस आदेश को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत माना गया।

जांच एजेंसी पहुंची हाईकोर्ट

हालांकि इस फैसले से असंतुष्ट जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। एजेंसी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नया अभियोजन मामला दर्ज किया गया है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला

नेशनल हेराल्ड मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ा है, जो पहले नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करती थी। आरोप है कि 2010 में ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ ने एजेएल का कर्ज बेहद कम रकम में खरीद लिया और बाद में हजारों करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया।

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जांच एजेंसी के आरोप और संपत्ति जब्ती

जांच एजेंसी का आरोप है कि इस लेनदेन के जरिए पार्टी फंड का दुरुपयोग कर संपत्तियों पर कब्जा किया गया। हाल ही में इससे जुड़ी सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

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