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Latest Hindi News : बिहार चुनाव : कैश रखने की सीमा तय, नियमों का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Anuj Kumar
Anuj Kumar
Latest Hindi News : बिहार चुनाव : कैश रखने की सीमा तय, नियमों का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पटना । बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू होते ही पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले के अधिकारियों और प्रत्याशियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (Model code of Conduct) प्रभावी हो चुकी है और कालेधन या धनबल का कोई इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा और नया बैंक खाता अनिवार्य

निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी (Candidates) के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की है।
इस सीमा के भीतर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च हेतु नया बैंक खाता खोलना होगा। सभी लेन-देन इसी खाते से करने होंगे, ताकि व्यय की निगरानी आसान हो सके।

10 हजार से अधिक लेन-देन पर प्रशासन की नजर

डीएम त्यागराजन ने कहा कि चुनाव अवधि में 10 हजार रुपये से अधिक के हर लेन-देन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपये से अधिक नकद रखने पर रोक है। अगर किसी व्यक्ति के पास यह राशि पाई जाती है और वह स्रोत का प्रमाण नहीं दे पाता, तो नकद तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

20 एजेंसियां और 32 चेकपोस्ट करेंगे सख्त निगरानी

जिले में 20 इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा 32 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां नकद, शराब, नशीले पदार्थ, जाली करेंसी (Currency) और बहुमूल्य धातुओं की आवाजाही पर कड़ी नजर रहेगी।
जिले के 475 हॉटस्पॉट इलाकों में अवैध लेन-देन और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

जरूरी दस्तावेजों के साथ नकद ले जाना होगा सुरक्षित

डीएम ने बताया कि शादी, इलाज या व्यापार के लिए अधिक नकद ले जाने पर व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज साथ रखना होंगे, जैसे:

  • पहचान पत्र
  • बैंक निकासी पर्ची या मोबाइल बैंक मैसेज
  • भुगतान या खरीद का प्रमाण
  • कारोबारी होने पर बिक्री से संबंधित बिल

यदि राशि साक्ष्य के अभाव में जब्त हो जाए, तो प्रमाण प्रस्तुत करने पर वापस की जा सकती है।

सोने और ज्वेलरी पर भी आयोग की नजर

सिर्फ नकद ही नहीं, सोने और आभूषणों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रहेगी।

  • 50 हजार तक के सोने/ज्वेलरी के लिए दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य।
  • 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की ज्वेलरी मिलने पर आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी।

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