Court verdict news : पति नहीं, प्रेमी के साथ रहना चाहती थी युवती

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मध्य प्रदेश का अनोखा मामला

Court verdict news : मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक युवती ने कोर्ट में कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। यह मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने युवती के फैसले को मान्यता दी।

पति ने लगाई गुहार

19 साल की युवती की शादी 40 वर्षीय अवदेश नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के करीब एक साल बाद वह अपने प्रेमी अनुज कुमार के साथ चली गई। इसके बाद पति ने पत्नी को पेश करने के लिए कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की।

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कोर्ट का फैसला

काउंसलिंग के बावजूद युवती ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने (Court verdict news) बताया कि दोनों के बीच 21 साल का उम्र का अंतर है और उनके विचार भी अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी जबरदस्ती किसी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए युवती को अपने प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी गई।

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Sai Kiran

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