स्वामी की हाई कोर्ट अपील वापस लेने की इच्छा
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल(National) हेराल्ड मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व में मामले की कार्यवाही पर जो रोक लगाई थी, उसकी अवधि अब नहीं बढ़ाई गई है। इस दौरान, शिकायतकर्ता और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अपील वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने स्वामी की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए, मामले को 29 नवंबर को साक्ष्य (एविडेंस) प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने की पहल
सुनवाई के दौरान, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ने कोर्ट को 8 अक्टूबर, 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) के आदेश से अवगत कराया। इस आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता स्वामी के वकील अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। हालाँकि, चूंकि वकील का वकालतनामा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, इसलिए उन्हें इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए समय दिया गया है। यह संबंधित मामला फिलहाल 21 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आगे की कार्यवाही शुरू होगी।
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मामला: साक्ष्य के चरण में और ईडी की चार्जशीट
नेशनल(National) हेराल्ड मामला अब राउज एवेन्यू कोर्ट में साक्ष्य (एविडेंस) के चरण में है। यह शिकायत मूल रूप से कांग्रेस द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ रुपये का लोन दिए जाने और फिर यंग इंडियन नामक कंपनी द्वारा एजेएल की शेयरधारिता और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के आरोपों से संबंधित है। इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपी जमानत पर हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े एक अलग धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले(National) की सुनवाई भी 25 अक्टूबर को निर्धारित है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है।
नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए कौन सी तारीख तय की है और इसका कारण क्या है?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर के लिए तय की है। इसका कारण यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर लगी रोक की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके बाद निचली अदालत में साक्ष्य (एविडेंस) प्रस्तुत करने का चरण शुरू हो सकता है।
शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई के दौरान क्या इच्छा व्यक्त की, और यह मामला किन प्रमुख आरोपों से संबंधित है?
शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अपील वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है। यह मामला कांग्रेस द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ रुपये का लोन देने और यंग इंडियन द्वारा एजेएल की शेयरधारिता और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के आरोपों से संबंधित है।
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