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Bihar: बिहार में चल रहे SIR में आई चौंकाने वाली जानकारी

Kshama Singh
Kshama Singh
Bihar: बिहार में चल रहे SIR में आई चौंकाने वाली जानकारी

18 लाख मृतकों के नाम, 7 लाख ने दो जगह वोट बनाए…

भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार (Bihar) में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य जारी है। केवल 2.70% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं। आज तक, 97.30% मौजूदा मतदाताओं ने 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपना गणना फॉर्म जमा कर दिया है। ईसीआई ने खुलासा किया कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 52.3 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने पंजीकृत पतों पर नहीं मिल पा रहे हैं

पूरी तरह से लापता मतदाता हैं शामिल

ईसीआई द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, ये 52.3 लाख मामले – जो बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं का 6.62% है – विभिन्न श्रेणियों में आते हैं, जिनमें मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति, डुप्लिकेट नामांकन और पूरी तरह से लापता मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, यह समीक्षा लगभग 1 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किए गए एक बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर किए गए सत्यापन अभियान का हिस्सा है, जिसमें राज्य के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 4 लाख स्वयंसेवकों और 1.5 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) का सहयोग शामिल है।

बिहार

चुनाव आयोग के आंकड़े निम्नलिखित विस्तृत वर्गीकरण प्रदान करते हैं:

  • मृत मतदाता: 18,66,869 (2.36%)
  • स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता: 26,01,031 (3.29%)
  • कई स्थानों पर नामांकित मतदाता: 7,50,742 (0.95%)
  • अज्ञात मतदाता: 11,484 (0.01%)

राजनीतिक दल और अधिकारी एकजुट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) और बीएलओ पहले ही पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने दो महत्वपूर्ण समूहों की सूचियाँ साझा की हैं:

  • 21.36 लाख मतदाता जिनके गणना प्रपत्र (EF) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
  • 52.30 लाख मतदाता मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लिकेट या अनुपलब्ध के रूप में चिह्नित हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस प्रयास का उद्देश्य 1 अगस्त, 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले मतदाता सूची को साफ़ करना है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी आपत्ति दर्ज करने, नाम हटाने का अनुरोध करने या सुधार की मांग के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक एक सार्वजनिक विंडो खुली रहेगी।

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