Delhi News : नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई

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नए साल के जश्न में पुलिस अलर्ट

दिल्ली पुलिस ने नए साल के मौके पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि शराब के नशे में वाहन चलाना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।

मोटे चालान और कानूनी कार्रवाई

अगर कोई नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी चालान, लाइसेंस रद्द होने का खतरा और कानूनी कार्रवाई का डर रहेगा।

नए साल के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) अलर्ट मोड में है. इन दिनों ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ स्पेशल चेकिंग चलाया जा रहा है. वाहन चालकों के शराब के नशे में पाए जाने पर 10 हजार रुपए तक चालान काटा जा रहा है

नए साल के जश्न से पहले देश की राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) की सड़कों पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है. नियम तोड़ने वाले खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस की खास नजर है. ट्रैफिक पुलिस ने ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ विशेष मुहिम छेड़ दी है. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रात में भी पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है. शराब पीकर गाड़ी चलने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।

दिल्ली का दिल माने जाने वाले कनॉट प्लेस में देर रात तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती दिखी. TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चेकपॉइंट बनाकर हर संदिग्ध वाहन को रोककर ब्रेथ एनालाइजर और अल्कोहल मीटर मशीनों की मदद से ड्राइवरों की शराब की जांच की जा रही है. नशे की हालत में मिलने वाले वाहनों चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रंक ड्राइविंग पर 10 हजार का रुपए तक जुर्माना किया जा रहा है।

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नए साल को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट

अल्कोहल मीटर में 30 या उससे ऊपर रीडिंग होने पर चालान काटा जाता है. अगर नशे में धुत ड्राइवर अकेला है, तो उसकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है. आंकड़ों की मानें तो दिल्ली में हर साल सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है. कई बार सड़क हादसों की वजह ड्रिंक एंड ड्राइव होती है. इसी खतरे को कम करने और नए साल को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है।

ड्रिंक एंड ड्राइव

हर साल नए साल के मौके पर दिल्ली में ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जाती है. इससे रोड एक्सीडेंट की संभावना काफी बढ़ जाती है. इन्हीं खतरों को कम करने में दिल्ली पुलिस स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर स्पेशल चेकिंग अभियान चला रही है।

नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा होती है?नशे में गाड़ी चलाने की सजा

वर्तमान में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत भारत में नशे में वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, नशे में या नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्ति द्वारा पहली बार अपराध करने पर छह महीने तक की कैद और/या दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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Surekha Bhosle

लेखक परिचय

Surekha Bhosle

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