नई दिल्ली ।देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice B R Gawai ) ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जजों को टारगेट करना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High court) के एक मौजूदा जज के खिलाफ अपमानजनक आरोपों से जुड़े एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि वकीलों के बीच न्यायाधीशों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसलिए माफी का सवाल ही नहीं है।
याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया
जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं। अवमानना की सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने वकील की माफी स्वीकार करने या याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और सख्त चेतावनी दी, आप अपने मुवक्किल के खिलाफ अवमानना को न्योता दे रहे हैं। ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले, क्या न्यायालय के एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सावधानी बरतना आपका कर्तव्य नहीं है?
हस्ताक्षर करने वाले वकील भी अवमानना के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं
अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि स्थापित क़ानून के तहत, ऐसी याचिकाओं का मसौदा तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने वाले वकील भी अवमानना के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। हालांकि, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब प्रतिवादी को उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष बिना शर्त माफ़ी मांगने की अनुमति दे दी है, जिसने मूल कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित किया था। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा दी गई ‘बिना शर्त और बिना शर्त माफी’ पर विचार करते कहा कि इसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, जो इसके बाद एक सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेंगे।
हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए थे
बता दें कि यह मामला एक याचिका की सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें याचिकाकर्ता, उनके एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और ड्राफ्ट तैयार करने वाले वकील ने कथित तौर पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए थे। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा को गंभीरता से लेते हुए अवमानना नोटिस जारी किए थे। शीर्ष अदालत 29 जुलाई, 2025 को एन पेड्डी राजू के खिलाफ स्वतः संज्ञान दायर एक अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय (High court) के न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर पक्षपात और अनुचितता का आरोप लगाया था।
मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा, हमने देखा है कि आजकल वकीलों के बीच हाई कोर्ट और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की बिना किसी कारण के आलोचना करना एक चलन बन गया है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही छूट और सम्मान प्राप्त है। पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि शीर्ष न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसे हमलों से बचाना उसका कर्तव्य है।
भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं?
संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि “भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था।
सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था?
भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना 1774 में “1773 के रेगुलेटिंग एक्ट” के तहत हुई थी । तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे ।
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