National- उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई

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उमर खालिद
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New Delhi । (Umar Khalid) ने जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ (Supreme Court of India) में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका 5 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था। इस मामले की सुनवाई बुधवार को सूचीबद्ध है।

पहले जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

गौरतलब है कि जस्टिस अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन के पास मौजूद सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला बनता है।

कोर्ट ने भूमिका को बताया महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपियों की भूमिका “योजना, संगठन और रणनीतिक दिशा” में अहम रही है, जिसके चलते उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

अन्य आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

हालांकि, इसी मामले में अन्य आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इससे इस केस में अलग-अलग आरोपियों के लिए अलग रुख देखने को मिला।

फिर से याचिका दाखिल करने की शर्तें तय

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उमर खालिद और शरजील इमाम एक वर्ष बाद या संरक्षित गवाहों के बयान पूरे होने के बाद ही दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

खुली अदालत में सुनवाई की मांग

पुनर्विचार याचिका का उल्लेख वरिष्ठ वकील द्वारा किया गया और खुली अदालत में सुनवाई की मांग रखी गई। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि वे दस्तावेजों का अवलोकन कर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

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Anuj Kumar

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