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Child: कड़े कानून, लेकिन न्याय का इंतज़ार: बाल तस्करी के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई का आग्रह

Ajay Kumar Shukla
Ajay Kumar Shukla
Child: कड़े कानून, लेकिन न्याय का इंतज़ार: बाल तस्करी के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई का आग्रह

हैदराबाद । बचाव और अभियोजन के बीच का अंतर बाल तस्करी के खिलाफ अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने में एक बड़ी बाधा है, और अक्सर बाल पीड़ित (Child victims) इन अंतरालों में फंसकर बाल श्रम, तस्करी, विवाह और दुर्व्यवहार की चपेट में आ जाते हैं। यह चर्चा आज हैदराबाद में आयोजित ‘भारत में मानव तस्करी (Human Trafficking in India) : अभिसरण और रोकथाम तंत्र को सुदृढ़ बनाना’ विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श में मुख्य विषय रही। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन द्वारा महिला सुरक्षा शाखा और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस परामर्श में बाल तस्करी और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से निपटने में मजबूत अभिसरण, जवाबदेही और रोकथाम रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन देश भर के 418 जिलों में कार्यरत 250 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क

परामर्श के दौरान, तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन की भी घोषणा की, जिसके तहत तस्करी और बाल श्रम के पीड़ितों के पुनर्वास, अभियोजन, कानूनी सहायता, मुआवजे के साथ-साथ समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन देश भर के 418 जिलों में कार्यरत 250 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तेलंगाना में, नेटवर्क के 12 सहयोगी गैर-सरकारी संगठन 26 जिलों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के लिए काम करते हैं और 2023 से अब तक 44,268 से अधिक बच्चों को बाल श्रम, तस्करी और बाल विवाह से बचाया है। इन बच्चों में से 19,261 बच्चों को तस्करी और श्रम से बचाया गया। लगभग 12,175 मामलों में औपचारिक कार्रवाई शुरू की गई

मुस्कान और मुस्कान जैसी पहल न केवल जारी रहनी चाहिए

बच्चों की सुरक्षा में आयोग की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कोठकोटा सीता दयाकर रेड्डी ने कहा, “बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए गहन समझ की आवश्यकता होती है। यह ज़रूरी है कि सभी हितधारक निरंतर क्षमता निर्माण करें। मुस्कान और मुस्कान जैसी पहल न केवल जारी रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें और मज़बूत भी किया जाना चाहिए, और सभी विभाग और एजेंसियाँ इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करें।”

हितधारकों के इस समन्वय से ही बाल तस्करी का मुकाबला किया जा सकेगा

परामर्श को संबोधित करते हुए, तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश) की सदस्य सचिव पंचाक्षरी ने कहा, “बच्चों की तस्करी अक्सर श्रम, यौन शोषण और जबरन विवाह जैसे उद्देश्यों के लिए की जाती है। तस्करी को समाप्त करने के लिए, हमें ऐसे मामलों की शीघ्र सूचना देने और सक्रिय पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तेलंगाना की महिला सुरक्षा शाखा की डीआईजी, आईएएस, रेमा राजेश्वरी ने कहा कि नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के इस समन्वय से ही बाल तस्करी का मुकाबला किया जा सकेगा और उसे परास्त किया जा सकेगा।

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय परामर्श सत्र आयोजित

इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारियों में डॉ. एम. चेतना, आईपीएस, एसपी-महिला सुरक्षा शाखा; डॉ. पी. अशोक, एडिशनल डीसीपी, उत्तरी क्षेत्र, हैदराबाद; डॉ. रमा देवी, लेखिका, शोधकर्ता और बाल संरक्षण कानूनों की प्रमुख प्रशिक्षक, एससीपीसीआर और डीएलएसए के सभी सदस्य; और राज्य एएचटीयू के सभी अधिकारी शामिल थे। संयुक्त-स्तरीय आयुक्तों ने जेआरसी एनजीओ भागीदारों के साथ मिलकर विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय परामर्श सत्र आयोजित किया।

बाल तस्करी से आप क्या समझते हैं?

बच्चों को जबरदस्ती, धोखे या प्रलोभन देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनका शोषण करना। इसका उद्देश्य अक्सर बाल श्रम, यौन शोषण, भीख मंगवाना, अवैध अंग व्यापार, बाल सैनिक बनाना या घरेलू काम के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना होता है।

तस्करी को कैसे रोका जाता है?

Trafficking को रोकने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं — व्यक्ति, समाज, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसे रोकने के लिए एक समग्र रणनीति (comprehensive strategy) की आवश्यकता होती है जिसमें रोकथाम, संरक्षण, और न्याय—all तीन प्रमुख पहलू शामिल हों।

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