తెలుగు | Epaper

Action : टीजी रेरा ने गलत जानकारी देने पर दो बिल्डरों पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

Kshama Singh
Kshama Singh
Action : टीजी रेरा ने गलत जानकारी देने पर दो बिल्डरों पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

सुवर्णभूमि इंफ्रा डेवलपर्स और महा इंफ्रा एंड डेवलपर्स पर कार्रवाई

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (TGRERA) ने 25 जुलाई को हैदराबाद स्थित बिल्डर, सुवर्णभूमि इंफ्रा डेवलपर्स और महा इंफ्रा एंड डेवलपर्स को गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त रूप से 5,97,237 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। डेवलपर्स (Developers) को यह भी निर्देश दिया गया कि वे वादा किए गए बुनियादी ढांचे के साथ विकास कार्य पूरा करें और 60 दिनों के भीतर कब्जा सौंप दें

दोनों बिल्डरों के खिलाफ रेरा में हुई थी शिकायत

शिकायतकर्ताओं, बी. सुरेश गौड़, एस. लक्ष्मी चौधरी, वी. दुष्यंत रेड्डी, कुकुनुरु सोमी रेड्डी, चिट्टी रमेश कुमार और चिट्टी रत्नाकर ने इन दोनों बिल्डरों के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे ‘सुवर्ण संपदा-2’ परियोजना को पूरा करने में विफल रहे हैं। दोनों बिल्डरों को एचएमडीए पंजीकरण प्राप्त होने (30 जून 2021) के तीन वर्षों के भीतर यह परियोजना पूरी करनी थी, लेकिन यह अवधि समाप्त हो गई। छह वर्ष बीत जाने के बाद भी, प्रतिवादी परियोजना पूरी नहीं कर पाए।

60 दिनों के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश

उन्होंने यह भी शिकायत की कि बिल्डरों की लापरवाही के कारण पड़ोस के ग्रामीण इस लेआउट का उपयोग डंपिंग यार्ड के रूप में कर रहे हैं, तथा एक मार्ग का भी उपयोग कर रहे हैं। टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण ने बिल्डरों को गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए 5,97,237 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया और वादा किए गए बुनियादी ढांचे के साथ विकास पूरा करने और आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।

गलत

रेरा का क्या काम है?

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) का कार्य अचल संपत्ति क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। यह बिल्डरों को पंजीकरण, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और ग्राहकों से अनुचित व्यवहार से रोकने के लिए नियम लागू करता है।

रेरा की स्थापना कब हुई थी?

इसकी स्थापना वर्ष 2016 में ‘रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ के तहत हुई थी। यह अधिनियम 1 मई 2017 से पूरे भारत में प्रभावी हुआ। रेरा ने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक सुरक्षित और नियमित बनाने का काम किया।

रेरा की धारा 63 क्या है?

यह धारा उन प्रमोटरों पर लागू होती है जो रेरा के आदेशों का पालन नहीं करते। इसके तहत पहली बार ₹5 लाख तक और रोज़ाना उल्लंघन जारी रहने पर कुल प्रोजेक्ट लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखती है।

Read Also : Crime : फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र बेचने के आरोप में दो गिरफ्तार

सौ मोबाइल फोन बरामद, पाते ही लोगों के चेहर खिल उठे

सौ मोबाइल फोन बरामद, पाते ही लोगों के चेहर खिल उठे

बीआरएस की कार अब सड़क पर नहीं, परमानेंट शेड में रहेगी -एन.वी. सुभाष

बीआरएस की कार अब सड़क पर नहीं, परमानेंट शेड में रहेगी -एन.वी. सुभाष

बीजेपी का चौंकाने वाला आरोप, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा एमआईएम का उम्मीदवार

बीजेपी का चौंकाने वाला आरोप, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा एमआईएम का उम्मीदवार

आम कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक का सफर तय करने में लगे चालीस साल

आम कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक का सफर तय करने में लगे चालीस साल

पटाखों के अवैध भंडारण पर छापा, 45 लाख के पटाखे जब्त

पटाखों के अवैध भंडारण पर छापा, 45 लाख के पटाखे जब्त

बोधन में 3,500 गरीब लोगों के लिए इंदिरम्मा मकान स्वीकृत

बोधन में 3,500 गरीब लोगों के लिए इंदिरम्मा मकान स्वीकृत

मंत्री श्रीधर बाबू ने ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन को हरी झंडी दिखाई

मंत्री श्रीधर बाबू ने ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन को हरी झंडी दिखाई

श्रीराम सागर परियोजना के दूसरे चरण का नाम दामोदर रेड्डी के नाम पर

श्रीराम सागर परियोजना के दूसरे चरण का नाम दामोदर रेड्डी के नाम पर

तेलंगाना के कल्याण मंत्री का बीआरएस पर बड़ा आरोप

तेलंगाना के कल्याण मंत्री का बीआरएस पर बड़ा आरोप

कांग्रेस सरकार बानाकाचारला परियोजना को अनुमति नहीं देगी – मंत्री उत्तम

कांग्रेस सरकार बानाकाचारला परियोजना को अनुमति नहीं देगी – मंत्री उत्तम

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से की मांग, तेलंगाना में आयुर्वेद संस्थान’ स्थापित करें

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से की मांग, तेलंगाना में आयुर्वेद संस्थान’ स्थापित करें

अभिनेता ने की गांधी के खिलाफ टिप्पणी, मचा बवाल

अभिनेता ने की गांधी के खिलाफ टिप्पणी, मचा बवाल

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870