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FIR : सीबीआई ने डीए जांच में रेलवे के अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया मामला

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
FIR : सीबीआई ने डीए जांच में रेलवे के अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया मामला

कार्यालय अधीक्षक और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला

हैदराबाद। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई (CBI) ने दक्षिण मध्य रेलवे के एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई, हैदराबाद ने दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के संचालन भवन में वरिष्ठ डीपीओ कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक एआर राजा शेखर (AR Raja Shekhar) और उनकी पत्नी ए. नवनीत के खिलाफ मामला दर्ज किया। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि आरोपी ने 2017 से 2023 के बीच कार्यालय अधीक्षक के रूप में काम करते हुए जानबूझकर 1.54 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक संसाधन और संपत्ति अर्जित करके खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से समृद्ध किया, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है

तेलंगाना में छह स्थानों पर सीबीआई ने ली तलाशी

सीबीआई ने तेलंगाना में छह स्थानों पर तलाशी ली और 29 दस्तावेज और भौतिक वस्तुएं जब्त कीं। एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (1) ई और भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 49 के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी के पास उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 104.95 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति पाई गई, जिसका लोक सेवक ने संतोषजनक हिसाब नहीं दिया। तेलंगाना सरकार ने भी डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राजा शेखर और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच करने के लिए सहमति दे दी है। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

सीबीआई

शिकायतकर्ता से 8,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप

इस बीच, तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को कहा कि हैदराबाद के माधापुर की उप राज्य कर अधिकारी एम. सुधा को एसीबी अधिकारियों ने जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया और शिकायतकर्ता की एक कंपनी को नंबर दिलाने के लिए शिकायतकर्ता से 8,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर लोग कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1064 पर एसीबी से संपर्क कर सकते हैं। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 9440446106 के जरिए भी एसीबी से संपर्क कर सकते हैं।

सीबीआई की स्थापना कब और किसने की थी?

CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार ने की थी। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी।

सीबीआई का मुख्य कार्य क्या है?

CBI का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, और अपराधों की जांच करना तथा न्यायपालिका को निष्पक्ष जांच में सहयोग देना है।

सीबीआई का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?

CBI का सबसे बड़ा अधिकारी निदेशक (Director) होता है, जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है और यह एजेंसी के सभी कार्यों और जांच का नेतृत्व करता है।

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