हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने Indiramma Illu योजना के तहत एक बड़ा निर्णय लिया है। अब 400 वर्ग फीट (लगभग 44.4 वर्ग गज) तक के छोटे प्लॉट वाले लाभार्थियों को भी जी+1 (G+1) प्रकार के घर बनाने की अनुमति दी गई है।
इस फैसले से खासतौर पर हैदराबाद(Hyderabad) और अन्य शहरी इलाकों में सीमित जगह पर रहने वाले परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
नए दिशा-निर्देश जारी
हाउसिंग विभाग के सचिव गौतम ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश (जी.ओ.) जारी किए हैं।
पहले केवल 400 से 600 वर्ग फीट के प्लॉट पर ही घर निर्माण की अनुमति थी, लेकिन अब 400 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर भी यह सुविधा लागू होगी।
निर्माण की मौजूदा स्थिति
सरकार ने पहले चरण में कुल 4.5 लाख घर स्वीकृत किए थे। इनमें से 3.31 लाख घरों की अनुमति पहले ही जारी हो चुकी है।
वर्तमान में:
- 96,000 घर नींव स्तर पर हैं,
- 36,000 घर दीवार निर्माण के चरण में हैं,
- और 26,000 घर स्लैब चरण में हैं।
G+1 घर निर्माण के लिए मानक
- 400 वर्ग फीट से कम प्लॉट पर न्यूनतम 323 वर्ग फीट कार्पेट एरिया होना आवश्यक।
- पहला कमरा 96 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- दूसरा कमरा 70 वर्ग फीट तक सीमित रहेगा।
- रसोई का क्षेत्रफल 35.5 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए।
- हर घर में शौचालय और बाथरूम अनिवार्य हैं।
- घर का निर्माण RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में होना चाहिए।
- डिजाइन की मंज़ूरी हाउसिंग विभाग के डिप्टी ईई से लेनी होगी।
सरकार की वित्तीय सहायता
- ग्राउंड फ्लोर निर्माण: ₹1,00,000
- रूफ लेवल: ₹1,00,000
- फर्स्ट फ्लोर: ₹2,00,000
- निर्माण पूर्ण होने पर: ₹1,00,000
➡️ कुल सहायता राशि: ₹5 लाख प्रति घर
शहरी क्षेत्रों के लिए राहत: मंत्री पोंगुलेटी
राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि “शहरी क्षेत्रों में बड़े प्लॉट मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटे प्लॉट पर भी G+1 घर की अनुमति दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को Indiramma Illu योजना के तहत घर मिले।”