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Hyderabad: मेडिकल कॉलेजों में शवों की कमी का गंभीर संकट

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Updated: June 16, 2025 • 8:21 PM
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चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रही है शवों की कमी

हैदराबाद। तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेज शवों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जो शरीर रचना विज्ञान सीखने और भावी डॉक्टरों के लिए व्यावहारिक शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा कि शवों की कमी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, क्योंकि व्यावहारिक विच्छेदन शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान को व्यावहारिक रूप से सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आदर्श रूप से कम से कम 10 से 15 एमबीबीएस छात्रों के लिए एक शव होना चाहिए। हालांकि, यहां सभी राज्य संचालित तृतीयक मेडिकल कॉलेज सामूहिक रूप से सैकड़ों छात्रों के लिए केवल दो से तीन शव ही उपलब्ध कराते हैं। वरिष्ठ सरकारी डॉक्टरों ने कहा कि शव प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई का समाधान सुविधाओं को उन्नत करना है।

…चिकित्सा संस्थानों को लावारिस शवों पर दावा करने की अनुमति देता है

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और तेलंगाना सरकार डॉक्टर्स एसोसिएशन (टीएसडीसीए) के अध्यक्ष डॉ. बी. नरहरि कहते हैं, ‘मेडिकल कॉलेजों को 3डी एनाटोमेज, मैनक्विन स्टेशन, वर्चुअल रियलिटी एनाटॉमी और प्लास्टिनेटेड मॉडल जैसी वर्चुअल कैडेवर टेबल हासिल करके अपग्रेड किया जाना चाहिए।

हालांकि 3डी मॉडल वास्तविक कैडेवर की जगह नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी तकनीक में मौजूदा प्रगति के कारण वे विकल्प हैं।’ वरिष्ठ डॉक्टरों ने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक शरीर दान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया। वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा, ‘जागरूकता और दान अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे इन मुद्दों का समाधान हो सके।’ पिछली बीआरएस सरकार ने तेलंगाना पैथोलॉजी और एनाटॉमी नियम, 2022 तैयार किया था, जो चिकित्सा संस्थानों को लावारिस शवों पर दावा करने की अनुमति देता है।

ऐसे शव को माना जाएगा लावारिस

इन नियमों के आधार पर, मृतक के शव को लावारिस माना जाएगा, यदि मृत्यु के 12 घंटे के भीतर रिश्तेदारों द्वारा उस पर दावा नहीं किया जाता है। ऐसे शव पर किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा दावा किया जा सकता है। नियमों में कहा गया है, ‘अनुमोदित संस्थान को सौंपे गए शव पर मृतक के किसी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा मृत्यु के 96 घंटे के भीतर दावा किया जा सकता है।’ हालांकि, वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा कि इन नियमों को लागू करने में अभी भी काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि यदि बाद में मृतक का कोई रिश्तेदार आगे आकर शव पर दावा करता है तो कानूनी चुनौतियों की संभावना हमेशा बनी रहती है।

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