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Hyderabad : टीजी रेरा का बिल्डर के खिलाफ एक्शन, शिकायतकर्ता की समस्या हल करने का निर्देश

Ajay Kumar Shukla
Ajay Kumar Shukla
Hyderabad : टीजी रेरा का बिल्डर के खिलाफ एक्शन, शिकायतकर्ता की समस्या हल करने का निर्देश

हैदराबाद : तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (टीजी रेरा) ने 31 मई को आदेश जारी कर हैदराबाद स्थित बिल्डर श्री कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन (प्रतिवादी) को शिकायतकर्ता से अतिरिक्त शुल्क लिए बिना पानी के रिसाव की समस्या को हल करने का निर्देश दिया।

फ्लैट मालिक मधुसूदन राव उडुथा ने शिकायत की थी

श्री कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन (एसकेसी) ब्लिस, बचुपल्ली में रहने वाले फ्लैट मालिक मधुसूदन राव उडुथा (शिकायतकर्ता) ने शिकायत की है कि 1 दिसंबर, 2023 से उन्हें मास्टर बेडरूम, वॉशरूम और किचन एरिया में पानी का रिसाव दिखाई दिया। उन्होंने 2022 में 1,336 वर्ग फीट के बिल्ट-अप एरिया के साथ 46 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। मधुसूदन राव ने अपनी शिकायत में कहा, “डेवलपर को फोन कॉल और ईमेल के जरिए कई बार सूचित करने के बावजूद, डेवलपर इस समस्या को ठीक करने में विफल रहा है।”

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शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि बाहरी दीवारों का निर्माण आठ इंच की मोटाई के साथ किया जाना था, लेकिन प्रतिवादी (श्री कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन) ने छह इंच की मोटाई वाली दीवारें बनाईं, जो सहमत निर्माण मानकों का उल्लंघन करती हैं और इमारत की संरचनात्मक अखंडता और सुरक्षा से समझौता करती हैं। शिकायतकर्ता ने बिल्डर से कुछ राहत मांगी, जिसमें शिकायतकर्ता को बिना किसी लागत के आवश्यक मरम्मत करना, दीवार की मोटाई के बारे में सहमत विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बिल्डर को आदेश जारी करना और आवश्यक सुधार करना, उचित समय के साथ समस्या का समाधान करने में विफलता के लिए बिल्डर पर जुर्माना लगाना, जिससे परेशानी हो और शिकायतकर्ता की संपत्ति को नुकसान हो ।

बाहरी दीवार के रिसाव के सभी आरोप निराधार प्रतिवादी

शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिवाद दायर करने वाले प्रतिवादियों ने कहा कि बाहरी दीवार के रिसाव के सभी आरोप निराधार हैं और शिकायतकर्ता द्वारा वॉशरूम और रसोई के सिंक के अनुचित उपयोग के कारण हैं। प्रतिवादी ने कहा, “ठोस और अघुलनशील कचरे को पीवीसी पानी की लाइनों में बार-बार डालने से रुकावटें और बाद में रिसाव होता है।” प्रतिवादी ने दीवार की मोटाई के बारे में शिकायत से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार, दीवारों का निर्माण छह इंच की ईंटों का उपयोग करके किया गया था, जिसमें दोनों तरफ प्लास्टर किया गया था, जो निर्दिष्ट 8 इंच की मोटाई के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि रिसाव के सभी मुद्दों को तुरंत हल कर दिया गया है।

बिल्डर द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और अपमानजनक शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी (बिल्डर) द्वारा लगाए गए ये आरोप झूठे और अपमानजनक हैं, और यह पाइपलाइन दोषों और दीवार के रिसाव को संबोधित करने से बचने की एक चाल है। दीवार की मोटाई के बारे में, शिकायतकर्ता ने कहा कि बिल्डर फ्लैट मालिकों को धोखा देने का इरादा रखता है। टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण और के श्रीनिवास राव और लक्ष्मी नारायण जन्नू सहित दो अन्य रेरा सदस्यों ने अपने आदेशों में (प्रतिवादी) बिल्डर को शिकायतकर्ता के यूनिट के मास्टर बेडरूम, वॉशरूम और किचन एरिया में पानी के रिसाव से संबंधित पूर्ण सुधार कार्य को 60 दिनों के भीतर शिकायत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना पूरा करने का निर्देश दिया। यदि बिल्डर टीजी रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ आरई (आरएंडडी) अधिनियम 2016 की धारा 61 के तहत जुर्माना लगाया जाता है।

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