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Egg Trade : अवैध सरोगेसी रैकेट का भंडाफोड़, मां-बेटे गिरफ्तार

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Egg Trade : अवैध सरोगेसी रैकेट का भंडाफोड़, मां-बेटे गिरफ्तार

निःसंतान दंपतियों का करते थे शोषण

हैदराबाद: साइबराबाद के मेडचल (Medchal) एसओटी (विशेष अभियान दल) (SOT) और पेट बशीराबाद पुलिस ने एक अवैध सरोगेसी और अंडा व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक मां-बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर पैसे के लिए निःसंतान दंपतियों का शोषण करते थे। मुख्य संदिग्ध और एजेंट, एन लक्ष्मी रेड्डी, जो एक पूर्व अंडा दाता और सरोगेट मां है, ने अपने बेटे नरेंद्र रेड्डी, जो जेएनटीयू से केमिकल इंजीनियरिंग स्नातक है, के साथ मिलकर कथित तौर पर गरीब महिलाओं को नकदी के बदले अंडा दाता या सरोगेट मां बनने के लिए प्रलोभित किया

सरोगेट माताओं के लिए की आवास की व्यवस्था

उन्होंने चिंथल की एक बहुमंजिला इमारत में सरोगेट माताओं के लिए आवास की व्यवस्था की। इन महिलाओं को सरोगेसी के लिए आकर्षक रकम का लालच दिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6.47 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप, वचन पत्र, बांड पेपर, सिरिंज, गर्भावस्था की दवाएं, हार्मोन इंजेक्शन, हेगड़े अस्पताल की केस शीट, पांच स्मार्टफोन और एक कीपैड फोन जब्त किया। पुलिस ने खुलासा किया कि लक्ष्मी रेड्डी पर इससे पहले महाराष्ट्र में 2024 के मानव तस्करी मामले में मामला दर्ज किया गया था। सरोगेसी विनियमन अधिनियम, सहायक प्रजनन तकनीक अधिनियम और बीएनएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जाँच तेज कर दी है।

सरोगेसी

सरोगेसी से बच्चा कैसे पैदा किया जाता है?

सरोगेसी में इच्छित माता-पिता का अंडाणु और शुक्राणु लेकर लैब में भ्रूण तैयार किया जाता है। यह भ्रूण सरोगेट मां के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है, जो बच्चे को जन्म तक पालती है। जन्म के बाद बच्चा कानूनी रूप से इच्छित माता-पिता का होता है।

सरोगेसी में स्पर्म कौन देता है?

सरोगेसी में स्पर्म आमतौर पर इच्छित पिता का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर डोनर स्पर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह प्रक्रिया IVF तकनीक के जरिए की जाती है, ताकि बच्चा जैविक रूप से माता-पिता या डोनर से जुड़ा हो सके।

भारत में सरोगेसी की स्थिति क्या है?

भारत में 2021 से केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति है, जिसमें सरोगेट को कोई व्यावसायिक भुगतान नहीं किया जाता। सरोगेट केवल रिश्तेदार महिला हो सकती है और यह सुविधा शादीशुदा भारतीय दंपतियों, कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं और कानूनी शर्तों के तहत ही उपलब्ध है।

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