केबीआर पार्क क्षेत्र में अत्याधुनिक स्वचालित मल्टी-लेवल कार पार्किंग का शुभारंभ
हैदराबाद। मुख्यमंत्री की विकसित और गतिशील हैदराबाद की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने केबीआर पार्क जैसे व्यस्त क्षेत्र में अत्याधुनिक स्वचालित स्मार्ट मल्टी-लेवल कार पार्किंग (Smart Multi-Level Car Parking) सुविधा की स्थापना की है। शनिवार शाम मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने इस उन्नत पार्किंग प्रणाली का उद्घाटन किया। उनके साथ सांसद अनिल कुमार यादव, डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी, अतिरिक्त आयुक्त अनुराग जयंती और स्थानीय कॉरपोरेटर वेंकटेश भी उपस्थित रहे।
मेयर, सांसद और डिप्टी मेयर ने लिया तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव
उद्घाटन के बाद मेयर, सांसद और डिप्टी मेयर ने स्वयं अपनी गाड़ियाँ अंदर पार्क कर इस स्मार्ट रोटरी पार्किंग प्रणाली के संचालन और तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया। मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि हैदराबाद विश्व के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल है और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी महानगर के समग्र विकास हेतु कई पहलें कर रहे हैं। उन्हीं के दूरदर्शी प्रयासों के अनुरूप जीएचएमसी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है।
स्वचालित पार्किंग से ट्रैफिक समस्या में मिलेगी राहत
कार्यक्रम में सांसद अनिल कुमार यादव ने कहा कि हैदराबाद की बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग समस्याओं के समाधान के लिए स्मार्ट पार्किंग सुविधाएँ अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री की आधुनिक शहरी प्रबंधन दृष्टि की सराहना की। वहीं, डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी की यह पहल वाहन चालकों और यात्रियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी तथा शहर के यातायात पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
स्मार्ट पार्किंग क्या है?
स्मार्ट पार्किंग एक ऐसी आधुनिक प्रणाली है जिसमें सेंसर, कैमरा, ऑटोमेशन, मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके वाहनों को तेजी से, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पार्क कराया जाता है। इससे पार्किंग ढूँढने में समय कम लगता है, ट्रैफिक जाम घटता है और वाहन प्रबंधन अधिक कुशल बनता है। मल्टी-लेवल, रोटरी और ऑटोमैटिक कार लिफ्ट जैसी तकनीकें स्मार्ट पार्किंग का हिस्सा हैं।
अवैध पार्किंग की शिकायत कैसे करें?
अवैध या गलत पार्किंग की शिकायत आप कई तरीकों से कर सकते हैं:
- 100 या स्थानीय ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके
- ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज कर
- सोशल मीडिया (Twitter/X) पर ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक हैंडल को फोटो व लोकेशन भेजकर
- नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर
शिकायत के साथ वाहन की फोटो, नंबर प्लेट और लोकेशन जरूर साझा करें।
पार्किंग कानून क्या है?
भारत में पार्किंग से जुड़े कानून मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) और स्थानीय ट्रैफिक नियमों के तहत लागू होते हैं। मुख्य प्रावधान—
- नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना दंडनीय है।
- फुटपाथ, बस स्टॉप, मोड़, चौराहे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पार्किंग प्रतिबंधित है।
- अवैध पार्किंग पर चालान, व्हील-लॉक या टो किए जाने की कार्रवाई हो सकती है।
- व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्धारित पार्किंग स्लॉट का पालन अनिवार्य है।
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