हैदराबाद : मद्दुर आत्महत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सनसनीखेज आरोप लगाए है। भाजपा नेता का दावा है कि यह जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है। इस घटना पर भाजपा तेलंगाना प्रदेश महासचिव डॉ. गौतम राव (Dr. Gautam Rao) ने प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ितों के लिए तत्काल जाँच, सुरक्षा और न्याय की माँग की है।
बोडामरी तांडा निवासी रमेश नायक पिछले चार दिनों से घर नहीं लौटे
नारायणपेट ज़िले के मद्दुर मंडल केंद्र स्थित एक नेत्र चिकित्सालय के प्रशासक द्वारा लिखे गए 17 पृष्ठों के सुसाइड नोट से इलाके में खलबली मच गई है। पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दौलताबाद मंडल के बोडामरी थांडा निवासी रमेश नायक पिछले चार दिनों से घर नहीं लौटे हैं, जिससे परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ है। राज्य सरकार, विशेषकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय को इस जघन्य घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, सभी साक्ष्य एकत्र करने चाहिए और तत्काल एवं व्यापक जाँच करानी चाहिए।
वर्धा रामचंद्रैया के सुसाइड नोट से कई खुलासा होने का दावा
मद्दुर निवासी वर्धा रामचंद्रैया के सुसाइड नोट और पठलावत रमेश नायक के विवरण के अनुसार, इस घटना में आत्महत्या के लिए उकसाना, शारीरिक हिंसा, धोखाधड़ी, ब्लैकमेल, अपहरण, धमकी, जबरन धर्म परिवर्तन (लव जिहाद), एससी/एसटी बदनामी, हवाला/नकली सोने के सिक्कों का लेन-देन जैसे गंभीर आपराधिक कृत्य हुए हैं।
कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए : डॉ. गौतम राव
भाजपा तेलंगाना प्रदेश महासचिव डॉ. गौतम राव कहा कि इस घटना से राज्य में शांति और सुरक्षा भंग होने, जन भावनाओं को ठेस पहुँचने और वित्तीय धोखाधड़ी होने की संभावना है। हम माँग करते हैं कि इस मामले की जाँच केवल व्यक्तिगत मामले के बजाय हत्या के मामले के रूप में की जाए। इसलिए, मामले की पारदर्शी और न्यायिक तरीके से जाँच की जानी चाहिए, आरोपियों की पहचान की जानी चाहिए और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

पीड़ितों का विवरण:
मृतक (आत्महत्या पीड़ित) वर्धा रामचंद्रैया (मद्दुर, लैब के मालिक)।
गवाह/दूसरा पीड़ित पठलावत रमेश नायक।
आरोपी:
मोहम्मद ताजुद्दीन आरएमपी
यासीन (ताजुद्दीन का भाई)
भाजपा की माँग:
- साक्ष्य संकलन के तहत, पीड़ित के सुसाइड नोट, कॉल रिकॉर्ड, बॉन्ड पेपर, नकली सोने के सिक्के जैसे सभी साक्ष्य जब्त किए जाएँ और उनकी यथास्थिति में जाँच की जाए।
- 302/306 आईपीसी (हत्या/आत्महत्या के लिए उकसाना), 420, 384, 365, 323, 153ए, 295ए आईपीसी, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाए।
- यदि धर्म परिवर्तन का कोई दबाव, हवाला या फर्जी लेन-देन है, तो उसे संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के समन्वय से उच्च स्तरीय जाँच के लिए भेजा जाए और यदि आवश्यक हो, तो उसे उच्च स्तरीय जाँच के लिए भेजा जाए।
- पीड़ित रमेश नाइक को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा के साथ-साथ, मनोवैज्ञानिक-कानूनी सहायता भी प्रदान की जाए।
- यदि मद्दुर मंडल में ऐसे अन्य पीड़ित हैं, तो उनकी पहचान के लिए एक विशेष टीम गठित की जानी चाहिए।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए पीड़ितों को तत्काल न्याय दिया जाना चाहिए। सभी अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
- भाजपा राज्य पुलिस और सरकारी अधिकारियों से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती है।
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