बाइक दुर्घटना में बिहार के किशोर की मौत
हैदराबाद। जीडीमेटला (Jeedimetla) के निकट रविवार को एक डीसीएम ट्रक से बाइक की टक्कर हो जाने से 19 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई। पीड़ित शिवम कुमार (19), मकदूमनगर (Makdumnagar) निवासी और बिहार का मूल निवासी, दो दोस्तों सूरज और गोलू कुमार के साथ पल्सर बाइक पर आईडीपीएल की ओर जा रहा था। जीडीमेटला पुलिस ने बताया, ‘सूरज गाड़ी चला रहा था और गोलू कुमार और शिव कुमार पीछे बैठे थे। रास्ते में सूरज की गाड़ी एक डीसीएम से टकरा गई। शिवम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।’ मामला दर्ज कर लिया गया है।

क्या मोटरसाइकिल पर तीन लोग बैठ सकते हैं?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार मोटरसाइकिल पर केवल दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति है—चालक और एक पीछे बैठने वाला। तीन लोग बैठना कानूनन प्रतिबंधित और खतरनाक है। ऐसा करने पर जुर्माना, चालान या लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
3 व्यक्ति बाइक को क्या कहते हैं?
अवैध रूप से जब बाइक पर तीन व्यक्ति सवार होते हैं तो उसे आमतौर पर “तीन सवारी” या “ट्रिपलिंग” कहा जाता है। यह शब्द ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है और कई बार इसे लेकर पुलिस द्वारा चालान भी काटा जाता है। ट्रिपलिंग दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाता है।
बाइक पर कितने व्यक्तियों की अनुमति है?
कानूनी रूप से एक मोटरसाइकिल पर अधिकतम दो लोगों को बैठने की अनुमति है। इसमें एक चालक और एक पीछे बैठने वाला शामिल होता है। इससे अधिक व्यक्ति बैठाना सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और इससे न केवल चालान कट सकता है बल्कि जान का खतरा भी हो सकता है।
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