मलकापुर चौराहे पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चलाने के आरोप में एफआईआर
हैदराबाद। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल, जिसने पिछले महीने हैदराबाद, मेडक, संगारेड्डी, विकाराबाद और हैदराबाद जिलों में कई निरीक्षण किए, ने अयोग्य चिकित्सकों के खिलाफ एनएमसी अधिनियम की धारा 34, 54, तेलंगाना राज्य चिकित्सा व्यवसायी पंजीकरण अधिनियम की धारा 22 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 18 और 19 के तहत 15 मामले दर्ज किए हैं। कोंडापुर पुलिस स्टेशन में के. बंसीलाल और ए. अनिल कुमार के खिलाफ मलकापुर चौराहे पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
बीएएमएस के खिलाफ एफआईआर
पाटनचेरु पुलिस स्टेशन में श्री साईं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, इस्नापुर एक्स रोड चलाने के लिए बी. भास्कर, श्री शिव साईं क्लिनिक चलाने के लिए जीवन रेड्डी, पल्टू बाबा (नागामाथा क्लिनिक), काकतीय अस्पताल में एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे पॉल महेंद्र और श्री लक्ष्मी पॉलीक्लिनिक चलाने के लिए जी. वेंकटस्वामी (बीएएमएस) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन में श्री साई राम अस्पताल में एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में गलत तरीके से काम करने के आरोप में पी हितेंद्र इरेन (बीएचएमएस) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
रवींद्र सिद्दप्पा शैद के खिलाफ एफआईआर
मुनिपल्ली पुलिस स्टेशन (संगारेड्डी) में बुडेरा एक्स रोड पर क्लिनिक चलाने के आरोप में रवींद्र सिद्दप्पा शैद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। संगारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में, शिवाजी नगर में सुश्रुत क्लिनिक चलाने के लिए आर. प्रभाकर (बीएएमएस योग्यता प्राप्त) और शांति नगर के पास मखदूम नगर में अलशिफा क्लिनिक चलाने के लिए आयशा बेगम (बीयूएमएस डॉक्टर) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मरपल्ली पुलिस स्टेशन (विकाराबाद) में एन. कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो कथित तौर पर मरपल्ली के पाटलुर गांव में एक क्लिनिक चला रहे थे।

एस. श्राव्या (फार्मा.डी. योग्यता प्राप्त) के खिलाफ एफआईआर
संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में बाईपास रोड के पास लाइफ पॉलीक्लिनिक चलाने के आरोप में लोकेश (बीएएमएस) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हथनूरा पुलिस स्टेशन (संगारेड्डी) में श्री राम अस्पताल चलाने और एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने के आरोप में एस. श्राव्या (फार्मा.डी. योग्यता प्राप्त) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि नरसापुर पुलिस स्टेशन (मेडक) में के. साई किरण (बीएचएमएस योग्यता प्राप्त) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो केएके अस्पताल, नरसापुर में एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे।
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