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Bihar: लालू यादव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में खारिज की याचिका

Kshama Singh
Kshama Singh
Bihar: लालू यादव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में खारिज की याचिका

6 हफ्ते में इसका मांगा जवाब

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज करते हुए फौरी तौर पर राहत नहीं दी है और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए लालू यादव की मुख्य याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और 6 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

बता दें कि जस्टिस रविंदर दुदेजा की सिंगल बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने यादव की रोक लगाने की अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला पहले से ही आरोपों पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है।

लालू ने दिल्ली पहले खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा

अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपों पर विचार के चरण में निचली अदालत के समक्ष अपनी सभी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि यह याचिकाकर्ता के लिए अपनी बात रखने और उस पर निर्णय लेने का एक अतिरिक्त अवसर होगा। हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण न बताते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि एजेंसी ने उनके खिलाफ आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना अपनी जांच जारी रखी।

लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

सिब्बल ने तर्क दिया कि मामले में शुरू से ही कानूनी आधार का अभाव था: ‘मुझे ट्रायल कोर्ट में जाकर आरोप पर बहस क्यों करनी चाहिए? संज्ञान लेना अपने आप में बुरा है।’ याचिका खारिज होने का अर्थ यह है कि अब भी CBI इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि CBI ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कपिल सिब्बल की दलील के बाद भी लालू यादव को राहत नहीं दी। अब इसकी सुनवाई आगामी 12 अगस्त को होगी।

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