National- वीजा नियमों में ढील, तय समय से ज्यादा रुकने पर नहीं लगेगा जुर्माना

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वीजा नियमों
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नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका (Israel and America) के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच भारत सरकार ने प्रभावित विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि भारत में मौजूद विदेशी नागरिकों के सभी प्रकार के वीजा की वैधता 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही तय समय सीमा से अधिक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने से भी छूट दी गई है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी।

सभी प्रकार के वीजा पर लागू होगा फैसला

जारी जानकारी के अनुसार यह राहत नियमित वीजा और ई-वीजा (E- Visa) दोनों पर लागू होगी। जिन विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है या जल्द समाप्त होने वाली है, उन्हें एक महीने की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। यह विस्तार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से मामले-दर-मामले के आधार पर दिया जाएगा।

ओवरस्टे पर जुर्माने से भी मिली राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभावित विदेशी नागरिक यदि तय अवधि से अधिक समय तक भारत में ठहरते हैं तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 28 फरवरी 2026 के बाद तय सीमा से ज्यादा समय तक रहने पर लगने वाले जुर्माने को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मौजूदा परिस्थितियों में फंसे लोगों को राहत मिल सके।

निकास परमिट नि:शुल्क देने का फैसला

भारतीय अधिकारियों ने प्रभावित विदेशी नागरिकों को निकास परमिट और अस्थायी लैंडिंग परमिट देने में भी राहत देने का फैसला किया है। वाणिज्य दूतावास के अनुसार ऐसे लोगों को निकास परमिट नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यदि कोई विदेशी नागरिक निकास परमिट के लिए आवेदन नहीं करता या वीजा विस्तार नहीं कराता, तो इसे मौजूदा परिस्थितियों में आव्रजन कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

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फ्लाइट डायवर्जन के यात्रियों को मिलेगा अस्थायी परमिट

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के कारण भारत पहुंचने वाले विदेशी नागरिकों को अस्थायी लैंडिंग परमिट (टीएलपी) प्रदान किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच फंसे यात्रियों को राहत देना और उनकी यात्रा से जुड़ी परेशानियों को कम करना है।

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Anuj Kumar

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Anuj Kumar

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