सड़क सुरक्षा: रायपुर में नई पहल
रायपुर: रायपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल(Petrol) पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़(Chattisgarh) पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन(Petroleum Dealer Association) ने यह निर्णय सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से लिया है।
यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है या पेट्रोल(Petrol) के लिए हंगामा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगत ने इस फैसले की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को भी दे दी है, जिससे इस पहल को प्रशासनिक समर्थन मिल सके।
सड़क दुर्घटनाओं का भयावह आंकड़ा
यह निर्णय रायपुर में बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों के चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद लिया गया है। पिछले साढ़े सात महीनों में, जनवरी से 15 अगस्त तक, 1310 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 413 लोगों की जान चली गई और 880 गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
इन हादसों में से 210 दुपहिया वाहनों से जुड़े थे, और दुखद बात यह है कि हेलमेट न पहनने की वजह से 214 दुपहिया वाहन चालकों की मौत हुई। इसी तरह, सीट बेल्ट न लगाने के कारण 20 कार सवारों की जान गई। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करना कितना घातक साबित हो रहा है।
जागरूकता और कानूनी कार्रवाई
इस नियम का उद्देश्य सिर्फ लोगों को पेट्रोल देने से रोकना नहीं, बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना भी है। पुलिस पहले ही हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। अब पेट्रोल(Petrol) पंपों पर भी सख्ती के बाद, उम्मीद है कि लोग नियमों का पालन करेंगे।
पुलिस रोज औसतन 350 लोगों को बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर ई-चालान भेज रही है। पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माने की राशि हर बार दोगुनी होती जाती है, जिससे लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सके।
पिछले प्रयासों से सबक

यह पहली बार नहीं है जब रायपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल(Petrol) नहीं देने का नियम लागू किया जा रहा है। कुछ साल पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन सख्ती की कमी के कारण यह सफल नहीं हो पाया। उस समय लोग उधार में हेलमेट लेकर या दूसरों से मांगकर पेट्रोल भरवा लेते थे, जिससे नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं और पेट्रोल पंपों की बिक्री भी प्रभावित हुई।
इस बार, पेट्रोल पंप संचालकों को खुद इस नियम को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इस बार यह पहल सफल हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके।
रायपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने का नियम कब से लागू हो रहा है?
1 सितंबर से रायपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने का नियम लागू हो रहा है। यह फैसला छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लिया है। इस नियम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि सड़क हादसों में हेलमेट न पहनने वालों की मौत की संख्या बहुत ज्यादा है।
इस नियम को लागू करने का मुख्य कारण क्या है?
मुख्य कारण रायपुर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 7.5 महीनों में हुए 1310 सड़क हादसों में से 413 लोगों की जान गई है, जिसमें से अकेले 214 दुपहिया वाहन चालकों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। इस नियम के जरिए प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालक मिलकर सड़क पर होने वाली मौतों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
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