अब केवल आधार से ही बुक होंगे तत्काल टिकट
रेल मंत्रालय का नया आदेश
रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से Tatkal Ticket केवल उन्हीं यात्रियों को जारी किए जाएंगे, जिनका आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) सफलतापूर्वक हुआ हो।
टिकटों की कालाबाज़ारी रोकने का प्रयास
रेलवे का कहना है कि यह कदम टिकट दलालों की रोकथाम और यात्रियों को निष्पक्ष मौका देने के लिए उठाया गया है।
डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा
यह पहल भारत में डिजिटल पहचान के सुरक्षित उपयोग और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
रेल मंत्रालय ने बताया है कि एक जुलाई 2025 के बाद से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल योजना के तहत टिकट बुक कर सकेंगे। 10 जून, 2025 के एक परिपत्र में मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तत्काल योजना का लाभ आम अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले।
मंत्रालय ने कहा, “01-07-2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे।” इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।
15 जुलाई से आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी होगा अनिवार्य
मंत्रालय के अनुसार 01 जुलाई 2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके एप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे। इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “तत्काल टिकट भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटरों/अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए केवल सिस्टम-जनरेटेड ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही उपलब्ध होंगे। यह ओटीपी बुकिंग के समय यूजर्स की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम जरिए भेजा जाएगा। इस व्यवस्था को भी 15 जुलाई 2025 तक लागू किया जाएगा।”
पहले 30 मिनट के दौरान अधिकृत एजेंट्स भी बुक नहीं कर सकेंगे तत्काल टिकट
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को तत्काल बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान ओपनिंग डे तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर, उन्हें सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक वातानुकूलित श्रेणियों के लिए और सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के लिए तत्काल टिकट बुक करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है कि वे प्रणाली में आवश्यक संशोधन करें और इन परिवर्तनों के बारे में सभी क्षेत्रीय रेलवे को सूचित करें। इसके अलावा, रेलवे की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आम जनता को सूचित करने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों से इन बदलावों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।