कतर एयरवेज को 45,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

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हैदराबाद के एक वरिष्ठ नागरिक रमाकांत ने कतर एयरवेज के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस जीत लिया है। हैदराबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I ने एयरलाइन को 45,000 रुपये मुआवजा के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे “सेवा में कमी” माना गया।

रमाकांत ने कतर एयरवेज की उड़ानों के लिए खुद, अपनी पत्नी और पोते के लिए बुडापेस्ट से हैदराबाद की यात्रा हेतु टिकट बुक किए थे, जिसमें दोहा में ट्रांजिट था। हालांकि, एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यात्रा का दूसरा चरण — दोहा से हैदराबाद — इंडिगो द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो कि एक लो-कॉस्ट एयरलाइन है, जबकि टिकट में दोनों उड़ानों के लिए कतर एयरवेज की फ्लाइट नंबर दर्शाई गई थी।

उन्होंने कहा कि बोर्डिंग पास लेते समय ही उन्हें पता चला कि दोहा-हैदराबाद उड़ान इंडिगो की है और इसका अनुभव किसी भी साधारण घरेलू उड़ान — जैसे हैदराबाद से बेंगलुरु — जैसा ही था।

उन्होंने बताया कि कतर एयरवेज से लंबे समय तक पत्राचार करने और संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद, उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। उपभोक्ता अदालत में दायर शिकायत के बाद निर्णय उनके पक्ष में आया।

उन्होंने आयोग की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सदस्य डी. माधवी लता का आभार व्यक्त किया।

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