Himanchal Pradesh: चरस तस्करी के मामले में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास

Read Time:  1 min
कारावास
कारावास
FONT SIZE
GET APP

2023 की घटना

हिमाचल प्रदेश (Himanchal Pradesh) के चंबा जिले के एक व्यक्ति को चरस तस्करी के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 2023 की है। न्यायाधीश मोहित बंसल ने चंबा जिले के शुक्रा गांव के भगत राम के बेटे दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना अदा नहीं किया तो …

उन्होंने कहा कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो आरोपी को एक वर्ष और जेल में रहना होगा। अधिकारी के अनुसार मामला 11 अप्रैल 2023 का है। सदर पुलिस थाने के अधिकारियों की एक टीम लखनपुर में वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे उन्होंने बिलासपुर से आ रही एक सफेद कार को रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब कार के कागजात दिखाने के लिए चालक को कहा, तो वह घबरा गया और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया।

कारावास

1.986 किलोग्राम चरस हुआ था बरामद

उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस को शक हुआ और उसने तीन लोगों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि तलाशी पर पुलिस को चालक की सीट के नीचे एक हरे रंग का बैग मिला, जिसमें टेप से बंधे प्लास्टिक के तीन पैकेट रखे थे। उन्होंने बताया कि तीनों पैकेट में से 1.986 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। इसके बाद सदर पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अतिरिक्त जिला अभियोजक अभय गुप्ता ने मामले की पैरवी की और विस्तृत साक्ष्य एवं 16 गवाहों को पेश करके दिनेश कुमार को दोषी साबित किया, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया।

Read More : National: कांवड़ यात्रा समाप्त, 15 दिनों में 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार

digital

लेखक परिचय

digital

सूचना : इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरें केवल पाठकों की जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम अपनी ओर से यथासंभव सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।