Bihar- पटना सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

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पटना सिविल कोर्ट
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पटना। पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) को बुधवार तड़के एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल (Email) के जरिए भेजी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा दिया। सुरक्षा कारणों से अदालती कार्यवाही रोक दी गई और किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई।

देर रात भेजा गया धमकी भरा ईमेल

जानकारी के अनुसार, रात करीब एक बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर में आरडीएक्स प्लांट (RDX Plant) किए जाने की बात लिखी गई थी। ईमेल मिलते ही प्रशासन और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया।

कोर्ट परिसर खाली, कार्यवाही स्थगित

धमकी के बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया। सुरक्षा जांच पूरी होने तक अदालत की सभी कार्यवाहियां रोक दी गईं। प्रशासन ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद दोपहर 12 बजे से अदालती कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी।

पुलिस और बम निरोधक दस्ते की सघन जांच

सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर को चारों ओर से घेर लिया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया, जो कोर्ट भवन के हर कमरे, गलियारे और पार्किंग क्षेत्र की गहन जांच कर रहे हैं।

छठी बार मिली धमकी, सुरक्षा पर चिंता

बताया जा रहा है कि यह छठी बार है जब पटना सिविल कोर्ट को इस तरह की बम धमकी मिली है। लगातार मिल रही धमकियों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अब तक किसी भी धमकी के बाद विस्फोटक मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी प्रशासन कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है।

साइबर सेल तलाश रहा ईमेल का स्रोत

धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल सुरागों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बार-बार इस तरह की धमकी कौन और किस मकसद से भेज रहा है।

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इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

फिलहाल कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जांच पूरी होने तक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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Anuj Kumar

लेखक परिचय

Anuj Kumar

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