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Saurabh murder : जेल में फूट-फूटकर रोए कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल

Author Icon By Surekha Bhosle
Updated: May 1, 2025 • 7:41 PM
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मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुस्कान को महिला बैरक (बैरक नंबर 12) में और साहिल को पुरुष बैरक (बैरक नंबर 18) में रखा गया है।

जेल अधिकारियों के अनुसार, मुस्कान पहली रात सो नहीं पाई; वह पूरी रात करवटें बदलती रही, कभी उठकर बैठ जाती, तो कभी बैरक में टहलने लगती। उसने खाना भी नहीं खाया और कहा कि “मुझे सौरभ का कत्ल नहीं करना चाहिए था”

मेरठ में हुए सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हुई। जमानत याचिका पर एक मई को सुनवाई होगी। जबकि हत्या के मामले में नौ मई को सुनवाई होगी। बुधवार को मुस्कान और साहिल वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मुलाकात की और जल्द से जमानत कराने की मांग की। इस दौरान मुस्कान और साहिल रो पड़े। जेल अधीक्षक ने इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता से बात करने के लिए कहा है।

जेल अधीक्षक से मिले कातिल मुस्कान और साहिल

पुलिस ने इस मामले में साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था। दोनों को 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मिलने मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ पहुंची। 

हमारी जमानत करा दो…
वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। बोली-हमारी जमानत करा दो। जमानत के लिए साहिल ने भी रोते हुए जेल अधीक्षक से मुलाकात की।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल मैनुअल के अनुसार उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया करा दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता ही जमानत के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

उधर, सरकारी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत के लिए दी याचिका में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद मुकदमा दर्ज होने को बनाया है। उन्होंने कहा कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। 

सरकारी वकील की जमानत अर्जी पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत नहीं देने की टिप्पणी भी लिखकर दी है। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख नियत की है।

मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

इंदिरानगर निवासी सौरभ की तीन मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बेहोश कर दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया था।

हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और उसके टुकड़े किए। सिर को गर्दन से काटकर अलग कर दिया और दोनों हाथ कलाई से काट दिए। कटा सिर और दोनों हाथ एक बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया। 

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