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Rahul Gandhi- राहुल गांधी ने कोर्ट में दी सफाई, कहा– दुर्भावना से दर्ज हुआ केस

Author Icon By Anuj Kumar
Updated: February 20, 2026 • 12:47 PM
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सुलतानपुर। राहुल गांधी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद (Congress MP) और लोकसभा में विपक्ष के नेता शुक्रवार को सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) में पेश हुए। उन्होंने अदालत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है।

धारा 313 के तहत दर्ज हुआ बयान

करीब 20 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। उनके अधिवक्ता काशी शुक्ला ने मीडिया को बताया कि न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 तय की है। उस दिन शिकायतकर्ता और बचाव पक्ष अपने-अपने साक्ष्य और दलीलें पेश करेंगे।

अदालत में दिखाई सादगी

कोर्ट में मौजूद वकीलों के अनुसार, राहुल गांधी ने अदालत में पहुंचकर न्यायाधीश को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सुनवाई पूरी होने के बाद धन्यवाद भी दिया। पेशी के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सुबह जब वे सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने ‘राहुल जिंदाबाद’ के नारे लगाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना करते हुए सीधे अदालत कक्ष की ओर रुख किया। मीडिया ने बातचीत की कोशिश की, परंतु उन्होंने कोई बयान नहीं दिया।

कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी, कड़ी सुरक्षा

राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई प्रदेश स्तरीय नेता भी सुलतानपुर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने अधिकांश नेताओं को कोर्ट परिसर के बाहर ही रोक दिया। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। अब अदालत में आगे की सुनवाई 9 मार्च को होगी, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं।

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मोची के परिजनों से करेंगे मुलाकात

पेशी के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान के लिए रवाना हुए, जहां वे उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। रामचेत का तीन महीने पहले कैंसर से निधन हो गया था। उल्लेखनीय है कि करीब एक वर्ष पहले राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर बैठकर जूते सिले थे और बाद में उन्हें सिलाई मशीन भी भेंट की थी।

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