जश्न के दौरान तिरंगे के अपमान का आरोप
स्पोर्ट्स डेस्क: पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने बेंगलुरु(Bengaluru) के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर हार्दिक पंड्या(Hardik Pandya) के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। आरोप है कि टी-20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अहमदाबाद में जश्न मनाते समय पंड्या ने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला(Hawala) देते हुए वकील ने कहा कि पंड्या तिरंगा ओढ़कर जमीन पर लेटे थे, जो तिरंगे के प्रति अनादर को दर्शाता है।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971) का उल्लंघन
शिकायतकर्ता के अनुसार, यह कृत्य ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ की धारा 2 के तहत दंडनीय है। यह कानून स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर स्पर्श करना, उसे पोशाक के रूप में अनुचित तरीके से पहनना या किसी भी तरह से उसकी गरिमा(Hardik Pandya) को ठेस पहुंचाना कानूनन अपराध है। हालांकि पुलिस ने पहले अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में शिकायत की प्रति स्वीकार कर ली गई।
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वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत और विवाद
भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। यह पहली बार है जब किसी टीम ने अपने ही देश में वर्ल्ड कप(Hardik Pandya) जीता और लगातार दो बार चैंपियन बनी। इस बड़ी उपलब्धि के जश्न के बीच हार्दिक पंड्या की यह वायरल क्लिप अब चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें वे तिरंगा ओढ़े हुए मंच पर अपनी साथी के साथ दिखाई दे रहे हैं।
हार्दिक पंड्या के खिलाफ किस कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई है?
हार्दिक पंड्या के खिलाफ ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम) की धारा 2 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। यह कानून राष्ट्रीय ध्वज और अन्य प्रतीकों के अपमान को रोकने के लिए बनाया गया है।
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया?
टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। इसके साथ ही भारत अपने ही देश में वर्ल्ड कप जीतने वाली और लगातार दो बार खिताब अपने नाम करने वाली पहली टीम बन गई है।
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