43 चार पहिया वाहन चालक और दो भारी वाहन चालक शामिल
हैदराबाद। साइबराबाद पुलिस (Police) ने शनिवार रात विशेष शराब पीकर वाहन चलाने की जांच के दौरान 120 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में 71 दो पहिया वाहन चालक, चार तिपहिया वाहन चालक, 43 चार पहिया वाहन चालक और दो भारी वाहन चालक शामिल हैं। कुल 106 व्यक्तियों में बीएसी का स्तर 35 मिग्रा/100 मिली से 200 मिग्रा/100 मिली के बीच था, आठ व्यक्तियों में बीएसी का स्तर 201 मिग्रा/100 मिली से 300 मिग्रा/100 मिली के बीच था तथा छह व्यक्तियों में बीएसी का स्तर 301 मिग्रा/100 मिली से 500 मिग्रा/100 मिली के बीच था। 120 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें अदालत (Court) में पेश किया जाएगा।
शराब पीकर वाहन क्यों नहीं चलना चाहिए?
ऐसी स्थिति में चालक की प्रतिक्रिया क्षमता, ध्यान और संतुलन कम हो जाता है। यह न केवल उसकी जान के लिए, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए यह कानूनी व नैतिक दोनों दृष्टि से गलत है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कौन सी धारा लगती है?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाना अपराध माना गया है। यदि किसी व्यक्ति का रक्त में अल्कोहल स्तर 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक होता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या चालान जारी होता है?
इस स्थिति में पुलिस द्वारा मौके पर चालान काटा जाता है और जुर्माना ₹2,000 से ₹10,000 तक हो सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दोबारा अपराध पर सज़ा और जुर्माना दोनों दोगुना हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।
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