Hyderabad : कवाल टाइगर रिजर्व में उपकर वसूलने पर वन अधिकारियों पर केस

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जिला प्रशासन और वन विभाग के बीच चल रहा शीत युद्ध

निर्मल। कड्डमपेद्दुर वन रेंज अधिकारी (एफआरओ) गीतारानी और अन्य वन अधिकारियों पर कवाल टाइगर रिजर्व (केटीआर) के मुख्य क्षेत्र से धान का परिवहन करने वाले ट्रक मालिकों से पर्यावरण उपकर वसूलने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है , जिससे जिला प्रशासन और वन विभाग के बीच चल रहा शीत युद्ध और तेज हो गया है। पुलिस ने बताया कि कद्दामपेद्दुर एमआरओ प्रभाकर द्वारा 29 मई को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वन अधिकारियों ने इस कदम का किया बचाव

कथित तौर पर यह शिकायत कलेक्टर अभिलाषा अभिनव के निर्देश के बाद दर्ज की गई थी, जिन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा जारी किए गए एक पूर्व आदेश को निलंबित कर दिया था, जिसमें उपकर संग्रह को अधिकृत किया गया था। वन अधिकारी रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से धान का परिवहन करने वाले भारी वाहनों से 525 रुपये वसूल रहे थे। वन अधिकारियों ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और 10 वर्षीय बाघ संरक्षण योजना के तहत रिजर्व के मुख्य भाग में प्रवेश प्रतिबंधित है। भारी वाहनों की आवाजाही आम तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन पर्यावरण उपकर का भुगतान करने पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। पीसीसीएफ द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, 300 रुपये का उपकर लगाने की अनुमति है।

अधिकारियों ने जताई चिंता

हालांकि, वन अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कार्य करने के बावजूद उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो उनके मनोबल को तोड़ने वाला है तथा रिजर्व में संरक्षण प्रयासों के लिए हानिकारक है। पर्यावरण उपकर का संग्रह तपलापुर (जन्नाराम रेंज), पांडवपुर (कडेम रेंज) और कोट्टागुडा (उटनूर रेंज) में विभाग द्वारा स्थापित निर्दिष्ट टोल नाकों पर किया जा रहा था, जो सभी रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में स्थित हैं।

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