GHMC new act Telangana : हैदराबाद के लिए नया कानून, सीएम रेवंत का बड़ा फैसला

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GHMC new act Telangana : Revanth Reddy ने हैदराबाद महानगर के प्रशासन और विकास व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। आउटर रिंग रोड के भीतर स्थित कोर अर्बन क्षेत्र की तीन नगर निगमों के लिए वर्तमान Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) अधिनियम की जगह एक नया “कोर अर्बन कानून” तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी क्षेत्रों में विकास कार्य, कर प्रणाली, निर्माण अनुमति और प्रशासनिक गतिविधियाँ इसी नए कानून के आधार पर संचालित की जाएंगी। यह निर्णय सचिवालय में आयोजित नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी (CURE) क्षेत्र में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सफाई व्यवस्था मजबूत करने, मच्छरों की रोकथाम, कचरा डालने के निर्धारित स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने और स्वच्छता अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए।

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सड़क निर्माण और रखरखाव में विभागों के बीच समन्वय (GHMC new act Telangana) सुनिश्चित करने, स्ट्रीट लाइटों को यूनिक नंबर देकर डैशबोर्ड से जोड़ने और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। होटल रसोईघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उन्हें कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया।

ट्रैफिक जंक्शनों पर रेनवॉटर पिट्स बनाने, आर एंड बी तथा अन्य विभागों की सड़कों को नगर प्रशासन के अधीन लाने तथा फ्यूचर सिटी क्षेत्र में सरकारी भवनों का निर्माण समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही HYDRA द्वारा संरक्षित झीलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण कर उन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।

सरकार का मानना है कि इस नए कानून से कोर अर्बन क्षेत्रों का योजनाबद्ध और तेज़ विकास संभव होगा।

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Sai Kiran

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