Telangana : मल्काजगिरी में ट्रैफिक उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई

Read Time:  1 min
मल्काजगिरी
मल्काजगिरी
FONT SIZE
GET APP

1786 गलत दिशा के मामले दर्ज

हैदराबाद। मल्काजगिरी ट्रैफिक ज़ोन-1 में बुधवार को गलत दिशा में वाहन चलाने, खतरनाक ड्राइविंग और अनधिकृत सायरन के दुरुपयोग के खिलाफ विशेष अभियान (Special Operation) चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 1786 गलत दिशा (रॉन्ग साइड) के मामले और 4 अनधिकृत सायरन के मामले दर्ज करते हुए कुल 22,01,800 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियान के तहत प्रमुख चौराहों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई। अनधिकृत सायरन का उपयोग करने वाले वाहनों पर विशेष ध्यान देते हुए सख्त कार्रवाई (Strict Action) की गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में बार-बार पकड़े जाने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील

के. राहुल रेड्डी, डीसीपी ट्रैफिक-1, मलकाजगिरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गलत दिशा में वाहन चलाना बेहद खतरनाक है और इससे गंभीर सड़क हादसे हो सकते हैं। साथ ही, अनधिकृत सायरन के दुरुपयोग को भी गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क अनुशासन बनाए रखने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार चलाए जाते रहेंगे।

ट्रैफिक रूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं?

सड़क पर चलने के नियमों को सामान्यतः “यातायात नियम” कहा जाता है। ये नियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को कम करना होता है। इन नियमों में सिग्नल का पालन, हेलमेट/सीट बेल्ट का उपयोग और गति सीमा का पालन शामिल होता है।

ट्रैफिक पुलिस की 1 महीने की सैलरी कितनी होती है?

पद के अनुसार ट्रैफिक पुलिस की सैलरी अलग-अलग होती है। कांस्टेबल स्तर पर यह लगभग 25,000–40,000 रुपये प्रति माह होती है, जबकि सब-इंस्पेक्टर (SI) की सैलरी 40,000–60,000 रुपये तक हो सकती है। उच्च अधिकारियों की सैलरी 70,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है। इसमें सरकारी भत्ते और अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं।

अगर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की चाभी निकाल ले तो क्या करना चाहिए?

ऐसी स्थिति में शांत रहकर अपने अधिकारों की जानकारी रखना जरूरी है। आम तौर पर ट्रैफिक पुलिस बिना उचित कारण के चाबी निकालने का अधिकार नहीं रखती। यदि ऐसा होता है, तो आप विनम्रता से कारण पूछ सकते हैं और नियमों के अनुसार चालान की मांग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर राज्य पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

Read Telugu News: https://vaartha.com/

यह भी पढ़ें :

Ajay Kumar Shukla

लेखक परिचय

Ajay Kumar Shukla

सूचना : इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरें केवल पाठकों की जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम अपनी ओर से यथासंभव सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।